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ग्राउंड रिपोर्ट: शिमला शहर में होर्डिंग्स लगाने में मानदंडों का पालन किया जा रहा है या नहीं? - नगर निगम शिमला न्यूज

शिमला शहर में व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक होर्डिंग्स लगाने के लिए नगर निगम से अनुमति लेनी जरूरी कर दिया है और बिना अनुमति होर्डिंग्स लगाने वालों के खिलाफ नगर निगम कार्रवाई कर रहा है.

Commercial Hoardings Shimla News, व्यावसायिक होर्डिंग्स शिमला न्यूज
डिजाइन फोटो.

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Published : Mar 1, 2021, 10:40 PM IST

Updated : Mar 2, 2021, 5:41 PM IST

शिमला: राजधानी शिमला में बिना अनुमति व्यावसायिकहोर्डिंग्स लगाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है. शहर में पोस्टर होर्डिंग्स लगाने के लिए नगर निगम से अनुमति लेनी जरूरी कर दिया है और बिना अनुमति होर्डिंग्स लगाने वालों के खिलाफ नगर निगम कार्रवाई कर रहा है.

शहर में हेरिटेज जोन में होर्डिंग्स लगाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है. शहर में नगर निगम द्वारा होर्डिंग्स के लिए स्थान चिन्हित किए हैं और उसके अलावा कहीं पर भी होर्डिंग्स नहीं लगाई जा सकती है. शिमला शहर में 500 से अधिक साइट नगर निगम ने चिन्हित कर दी है.

वीडियो रिपोर्ट.

होर्डिंग्स लगाने के लिए भी नगर निगम से अनुमति लेना अनिवार्य

इसके अलावा निजी भवनों पर व्यावसायिक होर्डिंग्स लगाने के लिए भी नगर निगम से अनुमति लेना अनिवार्य है. निगम को व्यावसायिक होर्डिंग्स से करोड़ों की आय भी हो रही है. नगर निगम शिमला शहर में पहले खुद ही व्यावसायिक होर्डिंग्स लगाने की अनुमति देता था. होर्डिंग लगाने के लिए निगम पैसे भी वसूल करता था, लेकिन अब सभी होल्डिंग की नगर निगम नीलामी करने जा रहा है.

इसके लिए शहर को निगम ने तीन जोन में बांटा गया है. जहां पर निजी कंपनियों को होर्डिंग्स साइट आवंटित की जाएंगी और इन क्षेत्रों में वही कंपनी होर्डिंग लगाने के लिए अधिकृत होगी जिसे ये साइट अलॉट की जाएगी. साथ ही ये कंपनी ही अपने क्षेत्र में अवैध रूप से होर्डिंग्स लगाने वालों पर भी कार्रवाई करेगी.

बिना अनुमति के होर्डिंग्स लगाने वालों पर कार्रवाई

नगर निगम के आयुक्त आशीष कोहली का कहना है कि नगर निगम का आय का स्त्रोत होर्डिंग्स भी है. ऐसे में शहर में होर्डिंग्स लगाने के लिए निगम से अनुमति लेना जरूरी है और बिना अनुमति के होर्डिंग्स लगाने वालों पर कार्रवाई अमल में लाई जाती है.

नगर निगम के आयुक्त आशीष कोहली ने बताया कि हर साल निगम को दो से तीन करोड़ की आय होती है. उन्होंने कहा कि पहले नगर निगम खुद होर्डिंग्स लगाने की अनुमति देता था और इसके लिए साइट चिन्हित की गई थी, लेकिन अब नगर निगम ने शहर को 3 जोन में बांट दिया है और अब इन तीनों जोन में होर्डिंग्स लगाने के लिए नीलामी होगी. जिस कंपनी को यह काम दिया जाएगा. वही वहां पर अवैध रूप से लगने वाली होर्डिंग्स पर भी नजर रखेंगे और उन्हें कार्रवाई के लिए अधिकृत भी किया जाएगा.

फोटो.

'अवैध रूप से लगे होर्डिंग्स को निगम खुद हटा देता है'

नगर निगम के आयुक्त आशीष कोहली ने कहा कि शहर में अवैध रूप से लगे होर्डिंग्स को निगम खुद हटा देता है और चेतावनी भी दी जाती है. हर साल निगम को दो से तीन करोड़ की आय होर्डिंग्स से होती है. बता दें कि शहर में जगह-जगह कंपनियों, सरकारी और राजनीतिक दलों की होर्डिंग्स लगी रहती हैं.

शहर में निगम की ओर से जगह-जगह स्थान चिन्हित किए गए हैं और होर्डिंग्स साइट बनाई गई हैं. इसके अलावा निजी भवनों में होर्डिंग्स लगाने के लिए निगम से अनुमति लेना जरूरी है. शहर में होर्डिंग्स लगाने के नियम भी तय किए गए हैं और शहर में हेरिटेज क्षेत्र में होर्डिंग्स नहीं लगा सकते हैं और वेली व्यू की तरह भी होर्डिंग्स नहीं लगाई जा सकती हैं.

बिचौलियों की संलिप्तता फिलहाल ना के बराबर

बता दें कि शहर में अवैध रूप से होर्डिंग्स लगाने के बहुत कम मामले सामने आते हैं और निगम नोटिस देने के साथ ही होर्डिंग्स भी हटा देता है. निगम शहर में होर्डिंग्स लगाने के लिए फीस चार्ज करता है और यह होर्डिंग्स लगाने के लिए अनुमति लेने वाले बिचौलियों की संलिप्तता फिलहाल ना के बराबर है.

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Last Updated : Mar 2, 2021, 5:41 PM IST

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