शिमला: हिमाचल में सुखविंदर सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू कर दी है. सरकार ने इसको लेकर एसओपी जारी कर दी है. अब कर्मचारियों से ओल्ड पेंशन या न्यू पेंशन के लिए विकल्प मांगा जा रहा है. ओल्ड पेंशन अपनाने वाले कर्मचारियों के सरकार अब जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोलेगी, जो 2003 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए नहीं थे. अब जबकि ओल्ड पेंशन बहाल कर दी गई है तो इन कर्मचारियों के जीपीएफ अकाउंट खोले जाएंगे. जीपीएफ अकाउंट, जीपीएफ रूल्स 1960 के तहत खोले जाने का प्रावधान है.
OPS के तहत खुलेगा GPF अकाउंड: ओल्ड पेंशन के तहत कर्मचारियों के लिए जीपीएफ अकाउंट खोलने का प्रावधान है. जबकि एनपीएस के तहत कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम था. हालांकि, हिमाचल में साल 2004 से पहले नियुक्त कर्मचारियों के लिए अभी भी जीपीएफ अकाउंट खोले गए हैं. जिसमें कर्मचारी अपने वेतन का एक निर्धारित हिस्सा जमा करवा रहे हैं. अब जबकि सरकार ने 2004 के बाद के नियुक्त कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन के दायरे में लाने का फैसला किया है तो, इसमें आने वाले कर्मचारियों को भी अब जीपीएफ अकाउंट की सुविधा मिलने लगेगी. हालांकि, इसमें अभी कुछ समय लगेगा.
OPS विकल्प के लिए यह है प्रक्रिया:ओल्ड पेंशन के विकल्प देने वाले कर्मचारियों को एक परफोरमा इसके लिए भरना होता है. इसमें कर्मचारी की डिटेल होती है, जिसमें कर्मचारियों के वेतन और कितनी वह डिडक्शन करना चाहता है. उसका भी ब्यौरा होता है. इसमें कर्मचारियों को अपने वेतन का न्यूनतम 10 फीसदी हिस्सा जमा करवाना जरूरी होता है. इस तरह इस परफार्मा को शिमला स्थित प्रधान महालेखाकार कार्यालय (एजी) कार्यालय को संबंधित विभाग के डीडीओ ( ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग आफिसर) के माध्यम से भेजा जाता है. एजी ऑफिस इस परफोरमा को चेक करता है और इसके बाद कर्मचारी को जीपीएफ नंबर जारी किया जाता है. इसके बाद उस कर्मचारी द्वारा निर्धारित राशि का हर माह डिडक्शन किया जाता है जो कि इसके कार्यकाल तक बना रहता है.
जीपीएफ के लिए पात्रता:सरकारी कर्मचारी जिसकी एक साल की रेगुलर सर्विस हो, वह जीपीएफ अकाउंट के लिए पात्र है. पुर्ण रोजगार के तहत लगे कर्मचारी भी इसका लाभ जारी रख सकते हैं. हालांकि पहले 2003 से पहले नियुक्त कर्मचारी इसके लिए पात्र थे, अब ओपीएस लागू होने के बाद इसके बाद के भी कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे.
कर्मचारी को मिलेगी एडवांस रकम की सुविधा:जीपीएफ वाला कर्मचारी एकाउंट में जमा पैसों को भी वापस ले सकता है. एडवांस में कर्मचारी अधिकतम तीन माह के वेतन के बराबर या जमा राशि का आधा पैसे, जो भी कम है, उसको ले सकता है. कर्मचारी अपने परिवार के किसी सदस्य के इलाज के लिए, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए, विवाह या अन्य कार्यक्रमों आदि के लिए एडवांस में पैसे ले सकता है.