शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के सामान्य तबादलों से बैन हटा दिया है. इसके बाद प्रदेश के तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले किए जा सकेंगे. सरकार के आदेशों के मुताबिक 21 से 31 अगस्त और 20 सितंबर से 30 सितंबर के बीच इन कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे. कार्मिक विभाग ने इसको लेकर सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागध्यक्षों, डिवीजनल कमिश्नरों और जिला उपायुक्तों को आदेश जारी किए हैं. संबंधित अधिकारियों को तबादलों के लिए 2013 के दिशा निर्देशों का पालन करने के भी आदेश दिए गए हैं.
प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने प्रदेश के तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले पर लगी पाबंदी हटा दी है. ऐसे में अब इन कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे. अभी तक सरकार ने विशेष परिस्थिति में ही तबादलों को अनुमति दी थी, वो भी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अनुमति के बाद ही हो रहे थे. यही नहीं सरकार ने महीने के आखिरी चार दिन ही तबादलों की अनुमति दी थी, लेकिन अब सभी सरकारी कर्मचारियों के तबादलों किए जा सकेंगे. सरकार के आदेशों के बाद प्रदेशभर के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी अपनी ट्रांसफर करवा सकेंगे. हालांकि कर्मचारियों पर लगा प्रतिबंध 21 से 31 अगस्त और 20 सितंबर से 30 सितंबर के बीच हटाया गया है.