हिमाचल प्रदेश

himachal pradesh

ETV Bharat / state

कस्टोडियल डेथ मामला: जहूर जैदी की जमानत याचिका खारिज, दिया था कोरोना संक्रमण का हवाला - Kotkhai rape case

पूर्व आईपीएस अधिकारी जहूर हैदर जैदी को सूरज कस्टोडियल डेथ मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत नहीं मिली है. हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में दिखाया जा रहा है कि जस्टिस गुरमीत सिंह संधा वालिया ने उनकी याचिका खारिज कर दी है.

जहूर हैदर जैदी, पूर्व आईपीएस अधिकारी
जहूर हैदर जैदी, पूर्व आईपीएस अधिकारी

By

Published : May 7, 2020, 3:15 PM IST

चंडीगढ़/शिमला: हिमाचल प्रदेश के पूर्व आईपीएस अधिकारी जहूर हैदर जैदी को सूरज कस्टोडियल डेथ मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत नहीं मिली है. हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में दिखाया जा रहा है कि जस्टिस गुरमीत सिंह संधा वालिया ने उनकी याचिका खारिज कर दी है. बता दें कि जहूर हैदर जैदी ने कोरोना वायरस के चलते 60 दिनों के लिए अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी.

वीडियो

याचिका में जैदी ने कहा थी कि वो इस वायरस सें संक्रमित हो सकते हैं, जिसके लिए उन्हें जमानत दी जाए. इसके लिए उन्होंने याचिका में अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया था. बता दें कि इससे पहले चंडीगढ़ की सीबीआई अदालत ने जैदी की जमानत याचिका खारिज की थी.

इसके बाद चंडीगढ़ जिला अदालत ने भी जैदी की याचिका खारिज की थी. अब हाईकोर्ट ने भी आरोपी को कोई राहत नहीं दी है. जैदी को शिमला के कोटखाई में हुए गुड़िया गैंगरेप मामले में आरोपी सूरज की कस्टोडियल डेथ के मामले में गिरफ्तार किया गया है. बीते 3 सालों से चंडीगढ़ की सीबीआई अदालत में ये मामला चल रहा है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details