हिमाचल प्रदेश

himachal pradesh

ETV Bharat / state

SHIMLA: भाई की हत्या करने के दोषी को उम्र कैद और 1 लाख जुर्माने की सजा, खाना न बनाने को लेकर हुई थी बहस

शिमला जिले के रामपुर में एक भाई द्वारा अपने ही सगे भाई की निर्मम हत्या के मामले में दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. मामला मार्च 2018 का है. दोनों भाइयों के बीच खाना न बनाने को लेकर बहस हुई थी. क्या है पूरा मामला जानें...

District and Sessions Court judge Kinnaur
District and Sessions Court judge Kinnaur

By

Published : Mar 15, 2023, 6:16 PM IST

रामपुर:अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर ने हत्या के मामले में एक अहम फैसला सुनाते हुए दोषी मुकेश, गांव करालटा (शोली) तहसील ननखरी जिला शिमला, को उम्र कैद व 1 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है. फैसले की जानकारी देते हुए उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 27 मार्च 2018 को दोषी मुकेश ने अपने भाई सुनील कुमार की हत्या की थी.

दरअसल 27 मार्च 2018 को मृतक सुनील कुमार किसी काम से घर से बाहर गया था. घर से आते वक्त वह अपने भाई दोषी मुकेश से खाना बनाने के लिए कह गया था. लेकिन जब सुनील कुमार वापस आया तो घर पर खाना बना न देख, दोनों भाइयों में बहस हो गई. बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोषी मुकेश ने अपने भाई सुनील पर कुल्हाड़ी और ईंट से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया. ये सारी घटना मृतक सुनील के पांच वर्षीय बेटे ने अपनी आंखों से देखी. और इसकी सूचना अपनी दादी यानी मृतक की मां को दी, जो उस वक्त शिमला में मौजूद थीं.

जैसे ही मृतक की मां को सूचना मिली उसने तुरंत पुलिस को इस बारे में सूचित किया. मामले के बारे में पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए. मौके से खून से लथपथ ईंट, कुल्हाड़ी और पत्थर बरामद हुए. इस केस की तफ्तीश एसएचओ चिंतराम द्वारा अमल में लाई गई. तफ्तीश मुकमल होने पर चालान अदालत में पेश किया और सभी साक्ष्य गवाहों के बयान, मेडिकल साक्ष्य के आधार पर अदालत ने आरोपी को अपने सगे भाई की निर्मम हत्या का दोषी पाया. इसके बाद अब उसे अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चन्देल व केएस जरीयाल द्वारा की गई.

ये भी पढ़ें:रामपुर में सेफ्टी टैंक में युवक का शव मिलने के मामले की जांंच से परिजन नाखुश, झाकड़ी थाने का किया घेराव

ABOUT THE AUTHOR

...view details