रामपुर:अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर ने हत्या के मामले में एक अहम फैसला सुनाते हुए दोषी मुकेश, गांव करालटा (शोली) तहसील ननखरी जिला शिमला, को उम्र कैद व 1 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है. फैसले की जानकारी देते हुए उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 27 मार्च 2018 को दोषी मुकेश ने अपने भाई सुनील कुमार की हत्या की थी.
दरअसल 27 मार्च 2018 को मृतक सुनील कुमार किसी काम से घर से बाहर गया था. घर से आते वक्त वह अपने भाई दोषी मुकेश से खाना बनाने के लिए कह गया था. लेकिन जब सुनील कुमार वापस आया तो घर पर खाना बना न देख, दोनों भाइयों में बहस हो गई. बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोषी मुकेश ने अपने भाई सुनील पर कुल्हाड़ी और ईंट से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया. ये सारी घटना मृतक सुनील के पांच वर्षीय बेटे ने अपनी आंखों से देखी. और इसकी सूचना अपनी दादी यानी मृतक की मां को दी, जो उस वक्त शिमला में मौजूद थीं.