शिमला: राजस्व-आपदा प्रबंधन, हिमाचल प्रदेश के प्रधान सचिव ओंकार चंद शर्मा ने बताया कि कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति के प्रबंधन के लिए राज्य में आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराएं लागू की गई हैं.
उन्होंने कहा कि 24 मार्च से शुरू हुए 21 दिनों के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधान के तहत, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू किया गया है, जिसमें इस अवधि के दौरान प्रदान की जाने वाली छूट भी शामिल है.
ओंकार चंद शर्मा ने बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के तहत अपराध और दंड का प्रावधान है. इसके तहत किसी सरकारी कर्मचारी या एनडीएमए, एसडीएमए या डीडीएमए द्वारा अधिकृत व्यक्ति को कर्तव्यों का पालन करने में रूकावट पैदा करना अपराध है.
साथ ही सरकार या एनडीएमए, एसडीएमए या डीडीएमए द्वारा जारी किसी निर्देश का पालन करने से इनकार करना, सरकारी फायदे प्राप्त करने के लिए झूठे दावे करना, आपदा में राहत पहुंचाने के लिए नियत पैसे की हेरा-फेरी करना, आतंकित करने वाली झूठी चेतावनी देना दंडनीय अपराध हैं.
प्रदेश के प्रधान सचिव ओंकार चंद शर्मा ने बताया कि कोई भी न्यायालय, आपदा प्रबंधन अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का संज्ञान अधिनियम की धारा 60 के अन्तर्गत ले सकता है.