शिमला: कांगड़ा जिला के कारोबारी निशांत शर्मा की सुरक्षा और आईपीएस संजय कुंडू को DGP पद से हटाने से जुड़े मामले में शुक्रवार को भी हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी. गुरुवार को संजय कुंडू सहित शालिनी अग्निहोत्री ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार हाई कोर्ट में रिकॉल एप्लिकेशन दाखिल की. इस आवेदन में दोनों ने अदालत से आग्रह किया कि उन्हें हटाने के आदेश को वापस लिया जाए.
संजय कुंडू और एसपी ने क्या अर्जी लगाई है- दरअसल 26 दिसंबर 2023 को हाइकोर्ट ने इस मामले में डीजीपी और एसपी कांगड़ा को मौजूदा पोस्टिंग से हटाने के आदेश दिए थे. इस फैसले के खिलाफ संजय कुंडू ने हाइकोर्ट का रुख किया था. इस बीच हिमाचल सरकार ने 2 जनवरी को संजय कुंडू को आयुष विभाग का प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगा दिया और इसकी नोटिफिकेशन भी जारी कर दी थी. 2 जनवरी की शाम को ही IPS सतवंत अटवाल को डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया गया.
वहीं बुधवार 3 जनवरी को संजय कुंडू की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें उन्हें डीजीपी के पद से हटाने के निर्देश दिए गए थे. सर्वोच्च अदालत ने संजय कुंडू को हाइकोर्ट में आदेश वापस लेने की अर्जी देने को कहा था और हाइकोर्ट को इस पर दो हफ्ते में फैसला करने के निर्देश दिए थे. जिसके बाद आज संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा दोनों ने ही हाइकोर्ट में 26 दिसंबर को दिए गए आदेश को वापस लेने की अर्जी हाइकोर्ट में दायर की है.
खुद बहस करना चाहते हैं कारोबारी निशांत शर्मा-वहीं गुरुवार को कारोबारी निशांत शर्मा ने इस मामले में खुद बहस करने की अनुमति कोर्ट से मांगी है. दरअसल निशांत शर्मा ने हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस को ई-मेल किया था और खुद के साथ परिवार की जान को खतरा बताया था. निशांत शर्मा के मुताबिक उनपर हरियाणा के गुरुग्राम और हिमाचल के भगसूनाग में हमला और कुछ लोगों ने धमकाया. जिसके बाद उन्होंने कांगड़ा पुलिस को शिकायत दी लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई. निशांत शर्मा ने डीजीपी पर भी संगीन आरोप लगाए और बार-बार शिमला बुलाने के लिए फोन करने का आरोप लगाया. जिसके बाद संजय कुंडू ने निशांत शर्मा के खिलाफ बदनाम करने की कोशिश के आरोप में शिमला में मामला दर्ज करवा दिया.
कारोबारी निशांत शर्मा के ई-मेल पर हाइकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया और सरकार से लेकर पुलिस पर सख्त टिप्पणियां की. हाइकोर्ट ने डीजीपी के खिलाफ मामला दर्ज करने तक की बात कह दी थी. हाइकोर्ट ने 26 दिसंबर को डीजीपी और कांगड़ा एसपी को मौजूदा पोस्टिंग से हटाने के आदेश देते हुए कहा था कि मौजूदा पदों पर रहते हुए ये मामले की जांच पर असर डाल सकते हैं. अब इस मामले की सुनवाई 4 जनवरी को होगी.
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