नई दिल्ली/शिमला: दिल्ली हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया है कि वो 2016 बैच की आईएएस अफसर गंधर्व राठौर को अपने पति के साथ हिमाचल प्रदेश कैडर में जाने के लिए कार्यमुक्त करे. जस्टिस मनमोहन और जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को खारिज करते हुए ये आदेश दिया.
गंधर्व ठाकुर के पति हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस हैं
दरअसल, गंधर्व राठौर की जिनसे शादी हुई है वो हिमाचल प्रदेश में आईएएस अफसर हैं. गंधर्व ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल (कैट) में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल कैडर से हिमाचल प्रदेश कैडर में ट्रांसफर करने की मांग की थी. उन्होंने कहा था कि वे अपने पति के साथ हिमाचल प्रदेश में रहना चाहती हैं. याचिका पर सुनवाई करते हुए कैट ने 4 दिसंबर 2020 को पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वो गंधर्व को हिमाचल प्रदेश कैडर में ज्वाइन करने के लिए कार्यमुक्त करे. कैट के इस आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.