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शिमला में कोरोना कर्फ्यू के बाद भी खुले रहेंगे ढाबे व रेस्टोरेंट्स, डीसी ने जारी किए आदेश

शिमला में कोरोना कर्फ्यू के बाद भी अब ढाबे, होटल और रेस्टोरेंट्स खुले रहेंगे. आदेशों के अनुसार जिले में जरूरी वस्तुओं की दुकानों को खोलने के लिए निर्धारित सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक की तीन घंटों के समय की बंदिश होटल, रेस्टोरेंट व ढाबों पर लागू नहीं होगी. ढाबे, होटल व रेस्टोरेंट पर्यटन विभाग की ओर से जारी एसओपी के तहत संचालित किए जाएंगे.

restaurant opening timing
शिमला में कोरोना कर्फ्यू के बाद ही खुले रहेंगे ढाबा व रेस्टोरेंट्स

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Published : May 11, 2021, 6:55 PM IST

शिमला: जिले में कोरोना कर्फ्यू में छूट के तीन घंटों के बाद भी होटल, रेस्टोरेंट व ढाबे खुले रहेंगे. पिछले दो दिन से पुलिस द्वारा ढाबे बंद करवाए जा रहे थे और इसको लेकर उपायुक्त को शिकायत भी की गई थी जिसके बाद उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी की ओर से मंगलवार को आदेश जारी किए.

खुले रहेंगे होटल, रेस्टोरेंट व ढाबे

आदेशों के अनुसार जिले में जरूरी वस्तुओं की दुकानों को खोलने के लिए निर्धारित सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक की तीन घंटों के समय की बंदिश होटल, रेस्टोरेंट व ढाबों पर लागू नहीं होगी. ढाबे, होटल व रेस्टोरेंट पर्यटन विभाग की ओर से जारी एसओपी के तहत संचालित किए जाएंगे.

वीडियो.

क्या कहते हैं शिमला उपायुक्त आदित्य नेगी ?

शिमला उपायुक्त आदित्य नेगी कहा कि विभिन्न हितधारकों, वर्करों व स्टाफ की ओर से प्राप्त शिकायतों को देखते हुए जिला प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू के दिशा-निर्देशों को स्पष्ट किया है. इस संबंध में जिला पुलिस को भी सूचित कर दिया गया है. उन्होंने होटल और ढाबों को लेकर जो भी निर्देश पहले जारी किए थे वहीं आदेश अभी भी जारी हैं.

इसके अलावा कृषि, बागवानी, पशुपालन, पुष्प उत्पादन व संबंधित गतिविधियां पूरी तरह संचालित होंगी. वहीं, सरकार की ओर से 6 और 9 मई को जारी आदेशों के तहत जिन दुकानों, व्यावसायिक और निजी प्रतिष्ठानों को खुला रखने का निर्णय लिया है, उनमें काम होता रहेगा.

औद्योगिक इकाइयों में एसओपी के तहत काम करवाने की अनुमति

डीसी ने कहा कि औद्योगिक इकाइयां एसओपी के तहत काम करेंगी. सभी सरकारी व निजी निर्माण गतिविधियों को अनुमति होगी. घरेलू सहायक और वर्कर भी काम पर जा सकेंगे. दवाइयों व स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों की होम डिलीवरी की अनुमति होगी. इन सभी कामों के लिए संबंधित लोगों को आवाजाही की अनुमति होगी. वे इसके लिए निजी या अपने व्यक्तिगत वाहन में आवाजाही कर सकेंगे, लेकिन उन्हें परिवहन विभाग के एसओपी का पालन करना होगा.

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