शिमला: हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को विशेष अदालत ने 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. प्राप्त जानकारी के अनुसार शिमला की विशेष अदालत पॉक्सो के न्यायाधीश अमित मंडयाल ने आरोपी संदीप को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 25,000 जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत ने पॉक्सो एक्ट में सजा के साथ साथ 25 हजार रुपये जुर्माने के साथ पीड़िता को 2 लाख रुपये मुआवजे के रूप में देने के आदेश दिए हैं.
इस मामले को कुपवी थाने में मामला दर्ज कराया गया था. इसमें आरोप लगाया गया था कि दोषी व्यक्ति संदीप रिश्तेदार 8 साल की बच्ची के घर आया व उसे बाजार से मिठाई दिलाने के लिए ले गया. बाजार के बहाने वे किसी एकांत स्थान पर ले गया और वहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया. इस मामले में कुफवी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और चालान पेश किया गया था. पूरे मामले में 15 गवाहों के बयान दर्ज किए गए. प्रदेश सरकार की ओर से संगीता जस्टा ने इस केस की पैरवी की थी.