शिमला: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा नई पंचायतों के गठन के लिए गैर-जनजातीय क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के लिए मापदंड मंजूर कर दिए हैं. मंत्रिमंडल की 11 अगस्त, 2020 को आयोजित बैठक में मापदंड तय करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया था.
वीरेन्द्र कंवर ने बताया कि गैर-जनजातीय क्षेत्रों के लिए अनुमोदित मापदंडों के अनुसार उन ग्राम पंचायतों से नई पंचायतों का गठन किया जाएगा, जिनकी 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 2000 या उससे से अधिक है. साथ ही परिवारों की संख्या 500 या उससे अधिक, ग्राम पंचायत के वर्तमान मुख्यालय से सबसे दूर वाले गांव की दूरी 5 किमी या उससे अधिक, गांव की संख्या पांच और उससे अधिक है.
इसके साथ यह शर्त भी है कि वर्तमान पंचायत और नव प्रस्तावित ग्राम पंचायत की जनसंख्या विभाजन के बाद न्यूनतम 600 होनी चाहिए. यह मापदंड पिछड़े क्षेत्रों के लिए भी लागू होगा. इसी प्रकार जनजातीय क्षेत्रों की उन ग्राम पंचायतों में से नई पंचायतें बनाई जाएगी, जिनकी जनसंख्या 750 और उससे अधिक है. इसके साथ यह शर्त भी है कि वर्तमान पंचायत और नव प्रस्तावित ग्राम पंचायत की जनसंख्या विभाजन के पश्चात न्यूनतम 300 होनी चाहिए.