रामपुर:अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर पॉक्सो कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए आरोपी सुनील पुत्र, तुल बहादुर निवासी, R-Z-126 गली नंबर 2 डाबली दक्षिण पश्चिम दिल्ली को नाबालिग लड़की को भगाने व बलात्कार करने के आरोप सिद्ध होने पर 20 साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. फैसले की जानकारी देते हुए उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि वर्ष 2020 में पीड़िता नवीं कक्षा में पढ़ रही थी. 20 सितंबर 2020 को पीड़िता दुध देने डेयरी फॉर्म गई थी. लेकिन वह वापिस घर न आई.
पीड़िता के पिता ने उसकी तलाश की लेकिन उसका पता नहीं चला. जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस थाने में दी. पुलिस ने जांच में पाया कि पिता के जिस फोन का इस्तेमाल पीड़िता ऑनलाइन पढ़ाई के लिए करती थी की उसी फोन से उसकी बात आरोपी से भी होती थी. इसके अलावा आरोपी ने भी पीड़िता को एक फोन दिया हुआ था. पुलिस ने जब जांच की तो पता चला की फोन की लोकेशन दिल्ली आ रही थी. जिसके बाद पुलिस ने उस नंबर पर संपर्क किया तो आरोपी ने बताय कि वह लड़की के साथ है और उसे लेकर शिमला आ रहा है.