शिमला:हिमाचल में विधानसभा चुनाव के लिए होने वाली मतगणना के लिए मतगणना केंद्रों पर नियुक्त होने वाले प्रत्याशियों के एजेंट को 4 दिसंबर शाम पांच बजे तक फॉर्म-18 जमा करवाने होंगे. इसके बाद कोई भी फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा. मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने आज बुधवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतगणना के बारे में बैठक की. बैठक में बताया गया कि विधानसभा चुनावों की मतगणना राज्य भर में स्थापित 68 मतगणना केंद्रों में 8 दिसंबर को सुबह 8 बजे आरंभ होगी.
प्रत्येक उम्मीदवार को जितने भी काउंटिंग टेबल होंगे, उतने काउंटिंग एजेंट नियुक्त करने की अनुमति होगी. इसके अतिरिक्त रिटर्निंग अधिकारी काउंटिंग टेबल और डाक मतपत्रों की काउंटिग टेबल पर एक काउंटिंग एजेंट नियुक्त करने की भी अनुमति होगी. रिटर्निंग अधिकारी उम्मीदवारों को मतगणना एजेंटों की संख्या के बारे में भी सूचित करेंगे, जिन्हें उम्मीदवार मतगणना केंद्रों के लिए नियुक्त करेंगे. काउंटिंग एजेंट को अपनी नियुक्ति के लिए फॉर्म-18 भरना होगा और 4 दिसंबर सांय 5 बजे तक फॉर्म 18 की दो प्रतियां अपनी फोटो और पहचान पत्र सहित रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा करवाने होंगे. 4 दिसम्बर के बाद फॉर्म-18 किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होंगे. फॉर्म-18 में काउंटिंग एजेंट अपनी नियुक्ति के घोषणा पत्र पर रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर करेंगे. (Himachal elections result 2022)
ये नहीं हो सकते काउंटिंग एजेंट:काउंटिंग एजेंट भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए. राज्य अथवा सरकार में वर्तमान मंत्री, सांसद, विधायक, शहरी निकायों के अध्यक्ष, नगर निगम के महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला परिषद तथा खण्ड विकास समिति के अध्यक्ष, राष्ट्रीय, राज्य और जिला सहकारी संस्थाओं के निर्वाचित अध्यक्ष, सरकारी निकायों के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त राजनीतिक पदाधिकारी, सरकारी अधिवक्ता, सरकारी कर्मचारी इत्यादि को कांउटिंग एजेंट के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता.
ये भी पढ़ें-Nurpur Assembly Seat: नूरपुर में खिलेगा कमल या कांग्रेस की होगी जीत, क्या बीजेपी की साख बचा पाएंगे रणवीर
हालांकि किसी अप्रवासी भारतीय (एनआरआई), जो भारत का नागरिक है, को काउंटिंग एजेंट नियुक्त किया जा सकता है. इसके अतिरिक्त पार्षद, वार्ड सदस्य, सरपंच अथवा निकाय प्रमुख को भी काउंटिंग एजेंट के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, बशर्तें उन्हें किसी प्रकार की सरकारी सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई हो.