शिमलाःहिमाचल प्रदेश में 7 मई सुबह 6 से 17 मई की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा. कोरोना कर्फ्यू के दौरान प्रदेश सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए कई दिन भी दी है, लेकिन इस ढील के दौरान कोरोना से बचाव के नियमों का पालन न करना महंगा पड़ सकता है.
कोरोना कर्फ्यू के दौरान हिमाचल पुलिस की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ने वाली है. ऐसे में पुलिस ने भी नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कमर कस ली है. प्रदेश में बिना आपातकाल निजी वाहन चलाने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50 फीसदी से ज्यादा यात्री बिठाने पर धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर किया जा सकता है. इसके लिए हिमाचल पुलिस एक्ट के सेक्शन 115 के तहत 5 हजार रुपये का भारी-भरकम चालान भी चुकाना पड़ सकता है. मास्क सही तरीके से न पहनने वालों पर भी पुलिस सख्ती करेगी और मास्क न पहनने पर 1 हजार रुपये का जुर्माना किया जाएगा.
शादियों में केवल 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति