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जल शक्ति विभाग में भरे जाएंगे 4500 पद, राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल होगा फिर से बहाल, हिमाचल कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले - हिमाचल कैबिनेट बैठक के अहम फैसले

Himachal Cabinet Meeting: सीएम सुक्खू ने आज कैबिनेट मीटिंग की. इस दौरान कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी. जल शक्ति विभाग में 4500 पैरा-कर्मचारियों की नियुक्ति होगी. साथ ही अन्य विभागों में भी खाली पद भरे जाएंगे. पढ़िए पूरी खबर...

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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Nov 18, 2023, 5:32 PM IST

Updated : Nov 18, 2023, 8:00 PM IST

शिमला:मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक हुई. इस दौरान राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से 23 दिसंबर 2023 तक तपोवन धर्मशाला में आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया. वहीं, बैठक में जल शक्ति विभाग में 4500 पैरा-कर्मचारियों की नियुक्ति, राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग में कर एवं कराधान निरीक्षक के 25 पद और बागवानी विभाग में बागवानी विकास अधिकारी के 10 पद भरने का भी निर्णय लिया गया. वहीं, सरकार राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को फिर से बहाल करने का फैसला लिया है. इसके लिए कैबिनेट ने पांच पद भरने को मंजूरी दी है. राज्य सरकार ट्रिब्यूनल में एक चेयरमैन सहित, एक न्यायिक सदस्य, दो प्रशासनिक सदस्य व एक रजिस्ट्रार का पद भरेगी. ये पद सृजित करने को मंजूरी दी गई है.

बैठक में मोटर वाहन कर की एकमुश्त छूट के साथ-साथ पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) में स्क्रैप किए जाने वाले पुराने वाहनों से संबंधित ब्याज और जुर्माने की एकमुश्त छूट को भी स्वीकृति प्रदान की गई. यह छूट एक वर्ष की समयावधि के लिए लागू होगी, जो वाहन मालिकों को मौजूदा नियमों के अनुरूप अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए पर्यावरण अनुकूल दृष्टि से जिम्मेदार विकल्प चुनने के लिए प्रेरित करेगी. इसके अतिरिक्त वैध सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट प्रस्तुत करने पर नए वाहन के पंजीकरण के लिए हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम-1972 की धारा 14 के तहत देय कर पर गैर परिवहन वाहनों को 15 वर्ष तक 25 प्रतिशत और परिवहन वाहनों के मामले में आठ वर्ष तक 15 प्रतिशत रियायत देने का भी निर्णय लिया गया.

मंत्रिमंडल ने एसजेवीएनएल के पक्ष में किए गए जंगी थोपन पोवारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (780 मेगावाट) के आवंटन को रद्द करने का निर्णय भी लिया. कंपनी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर परियोजना के कार्यान्वयन में प्रगति में विफलता पर यह निर्णय लिया गया. मंत्रिमण्डल ने शिमला, चौपाल तथा कुल्लू के और अधिक क्षेत्रों को योजना क्षेत्र के अंतर्गत लाने की स्वीकृति प्रदान की ताकि इन क्षेत्रों में असुरक्षित निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जा सके.

प्रदेश में कार्यरत सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1971 में संशोधन करने को भी मंजूरी प्रदान की गई. इसके अतिरिक्त प्रदेश के मंदिरों में संग्रहित सोने, चांदी का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए हिमाचल प्रदेश हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती नियम, 1984 के नियमों में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया.

बैठक में शैक्षणिक सत्र 2024-25 से प्रदेश के सभी स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए छह वर्ष से अधिक आयु का मानदंड अपनाने को भी स्वीकृति प्रदान की गई. बैठक में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 10000 रुपये मासिक किराया देने की भी कार्याेत्तर स्वीकृति प्रदान की गई.

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Last Updated : Nov 18, 2023, 8:00 PM IST

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