शिमला/चंडीगढ़: हिमाचल प्रदेश के पूर्व आईजी जहूर जैदी को सीबीआई (CBI) की स्पेशल कोर्ट से झटका लगा है. कोटखाई में एक छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले से जुड़े सूरज की हिरासत में मौत मामले में आरोपी पूर्व आईजी जहूर जैदी की शिमला में एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी(DEPARTMENTAL ENQUIRY) में शामिल होने की अर्जी खारिज कर दी है. जैदी ने सीबीआई की स्पेशल कोर्ट से इजाजत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
पहले भी हो चुकी है एप्लीकेशन खारिज
जैदी ने शिमला जाने की परमिशन के साथ-साथ जुडिशल कस्टडी भी मांगी थी. जैदी ने कहा था कि वह जानना चाहते हैं कि इस मामले में जांच किस तरह से हो रही है और किन-किन पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है. सीबीआई(CBI) ने जैदी की एप्लीकेशन का विरोध करते हुए कहा कि चार महीने पहले भी इस तरह की एप्लीकेशन खारिज की गई थी. कोर्ट ने कहा था कि जैदी किसी भी इंक्वायरी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग(VIDEO CONFRENCING) के जरिए पेश हो सकते हैं.
इसके अलावा कोर्ट ने कहा था जो आरोप जैदी पर लगे हैं, वह काफी गंभीर हैं.ऐसे में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी(DEPARTMENTAL ENQUIRY) में खुद जाने की जरूरत नहीं है. इसके अलावा सीबीआई(CBI) ने यह भी कहा कि उनके पास इस तरह की कोई जानकारी शिमला की तरफ से ऑफिशल नहीं आई है कि जैदी को किसी इंक्वायरी में शामिल करना है.