शिमला:जिला चंबा के चुराह में अवैध रूप से देवदार के 57 हरे पेड़ काटने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है. हाईकोर्ट ने इसे लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि ठेकेदार पर आपराधिक मामला क्यों नहीं दर्ज किया गया?. यही नहीं अदालत ने हिमाचल प्रदेश वन निगम के एमडी यानी प्रबंध निदेशक को इस मामले में प्रतिवादी बनाए जाने के आदेश भी जारी किए हैं.
9 मई को फिर होगी सुनवाई: हाईकोर्ट ने वन निगम के निदेशक से दोषियों के खिलाफ आपराधिक मामला न चलाने के बारे में स्पष्टीकरण भी तलब किया है. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 9 मई को निर्धारित की है.
जिला चंबा के चुराह में देवदार के हरे पेड़ों पर अवैध रूप से कुल्हाड़ी चलाई गई.
14 की जगह 57 पेड़ काट दिए: मामले के अनुसार चुराह में ठेकेदार को 14 सूखे पेड़ काटने के लिए मंजूरी दी गई थी. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि सूखे पेड़ों को काटने की आड़ में झगड़ सिंह नामक ठेकेदार ने देवदार के 57 हरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चला दी. वन विभाग ने शपथपत्र के माध्यम से अदालत को बताया कि इस जुर्म के लिए ठेकेदार पर 16.67 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इस पर खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिए है कि वह अदालत को बताए कि दोषियों के खिलाफ आपराधिक मामला क्यों नहीं चलाया गया है?. साथ ही अदालत ने पूछा कि ठेकेदार से जुर्माने की राशि को वसूलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?.