Leave encashment in Budget 2023 : अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट से आपके लिए भी बड़ा तोहफा निकला है. इनकम टैक्स में बंपर छूट के अलावा लीव एनकैशमेंट की छूट में टैक्स छूट भी बढ़ाई गई है. केंद्रीय बजट 2023-24 में ने लीव एनकैशमेंट में टैक्स छूट की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी है. आयकर कानून 1961 की धारा 10(10एए)(2) के तहत यह बदलाव किया गया है. हालांकि, धारा के अन्य प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. बता दें कि अगर नौकरी में रहकर कोई कर्मचारी छुट्टियों को एनकैश कराता है, तो उसे सैलरी का हिस्सा माना जाता है.
लीव एनकैशमेंट क्या होता है ?- सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्यकाल में कई तरह की छुट्टियां मिलती हैं. इनमें CL यानी Casual Leave, SL यानी Sick Leave, EL यानी Earned Leave जैसी कई छुट्टियां होती हैं. CL जैसी छुट्टियां एक समय सीमा के दौरान ना ली जाएं तो वो खत्म हो जाती हैं लेकिन SL, EL जैसी छुट्टियां हर साल जुड़ती चली जाती हैं. और जब आप नौकरी से रिटायर होते हैं या कंपनी से इस्तीफा देते हैं तो आप इन छुट्टियों के बदले कैश लेने के हकदार होते हैं. इसी को लीव एनकैशमेंट कहते हैं.
बजट में क्या घोषणा हुई है-बुधवार कोवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया. अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि "गैर-सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर लीव एनकैशमेंट पर टैक्स छूट के लिए 3 लाख रुपये की सीमा आखिरी बार वर्ष 2002 में तय की गई थी. उस वक्त सरकार में उच्चतम मूल वेतन 30 हजार रुपये मासिक था. मैं इस सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का प्रस्ताव कर रही हूं."