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Leave encashment Budget 2023: प्राइवेट जॉब वालों के लिए खुशखबरी, छुट्टी के बदले मिलेगा बंपर कैश - tax exemption on leave encashment

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्राइवेट जॉब करने वालों को बजट में बड़ी खुशखबरी दी है. ये खुशखबरी लीव एकैशमेंट को लेकर दी गई है. इसे लेकर क्या बदलाव हुआ है जानने के लिए पढ़ें पूरी ख़बर (tax exemption on leave encashment)

Leave encashment Budget 2023
Leave encashment Budget 2023

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Published : Feb 1, 2023, 7:18 PM IST

Updated : Feb 1, 2023, 8:36 PM IST

Leave encashment in Budget 2023 : अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट से आपके लिए भी बड़ा तोहफा निकला है. इनकम टैक्स में बंपर छूट के अलावा लीव एनकैशमेंट की छूट में टैक्स छूट भी बढ़ाई गई है. केंद्रीय बजट 2023-24 में ने लीव एनकैशमेंट में टैक्स छूट की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी है. आयकर कानून 1961 की धारा 10(10एए)(2) के तहत यह बदलाव किया गया है. हालांकि, धारा के अन्य प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. बता दें कि अगर नौकरी में रहकर कोई कर्मचारी छुट्टियों को एनकैश कराता है, तो उसे सैलरी का हिस्सा माना जाता है.

लीव एनकैशमेंट क्या होता है ?- सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्यकाल में कई तरह की छुट्टियां मिलती हैं. इनमें CL यानी Casual Leave, SL यानी Sick Leave, EL यानी Earned Leave जैसी कई छुट्टियां होती हैं. CL जैसी छुट्टियां एक समय सीमा के दौरान ना ली जाएं तो वो खत्म हो जाती हैं लेकिन SL, EL जैसी छुट्टियां हर साल जुड़ती चली जाती हैं. और जब आप नौकरी से रिटायर होते हैं या कंपनी से इस्तीफा देते हैं तो आप इन छुट्टियों के बदले कैश लेने के हकदार होते हैं. इसी को लीव एनकैशमेंट कहते हैं.

बजट में क्या घोषणा हुई है-बुधवार कोवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया. अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि "गैर-सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर लीव एनकैशमेंट पर टैक्स छूट के लिए 3 लाख रुपये की सीमा आखिरी बार वर्ष 2002 में तय की गई थी. उस वक्त सरकार में उच्चतम मूल वेतन 30 हजार रुपये मासिक था. मैं इस सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का प्रस्ताव कर रही हूं."

बजट में हुई घोषणा का क्या फायदा है- दरअसल जब आप छुट्टियों के बदले कैश लेते हैं तो ये रकम आपकी आय का हिस्सा होती है जिसपर सरकार टैक्स लगाती है. ये टैक्स आयकर की दरों के हिसाब से ही लगता है लेकिन लीव एनकैशमेंट पर टैक्स की सीमा पहले 3 लाख रुपये थी जिसे अब 25 लाख कर दिया गया है. यानी लीव एनकैशमेंट के बदले पहले अगर आपको 4 लाख मिलते तो उसमें से सिर्फ 3 लाख पर छूट मिलती और एक लाख पर टैक्स देना पड़ता. लेकिन अब 25 लाख तक के लीव एनकैशमेंट पर टैक्स छूट होगी.

प्राइवेट नौकरी वालों के लिए बड़ा फायदा- केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को लीव एनकैशमेंट पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता लेकिन प्राइवेट नौकरी करने वाले वेतनभोगियों के लिए लीव एनकैशमेंट की रकम आय मानी जाती है और उसपर टैक्स देना पड़ता है. इसलिये बजट में लीव एनकैशमेंट को लेकर हुई घोषणा का सीधा फायदा प्राइवेट नौकरी करने वालों को होगा.

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Last Updated : Feb 1, 2023, 8:36 PM IST

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