चंबा: चंबा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की प्रत्याशी इंदिरा कपूर का नामांकन पत्र (Indira Kapoor Nomination) को भरने के लिए रास्ता साफ हो गया है. प्रदेश उच्च न्यायालय ने विशेष जज चंबा की अदालत द्वारा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं व भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत इंदिरा कपूर को सुनाई गई सजा पर रोक लगा दी है. न्यायाधीश संदीप शर्मा ने इंदिरा कपूर द्वारा दायर आवेदन पर उपरोक्त आदेश पारित किए हैं. (BJP candidate from Chamba Indira Kapoor).
याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार 24 अक्टूबर 2013 को प्रार्थी व सह आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 व भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत पुलिस स्टेशन सदर, चंबा में आपराधिक मामला दर्ज किया गया था. विशेष जज चंबा की अदालत के समक्ष पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया था. प्रार्थी के खिलाफ यह आरोप था कि वह जब वार्ड साच जिला परिषद की सदस्य थीं, तो उनके कार्यकाल के दौरान राज्य सरकार की ओर से काफी ग्रांट व फंड विकास कार्यों के लिए हस्तांतरित किया गया था.
प्रार्थी व सह आरोपियों के खिलाफ यह आरोप था कि उन्होंने सरकारी धन का दुरुपयोग करने के उद्देश्य से दस्तावेजों में गलत एंट्रियां डालकर गलत लोगों को धन हस्तांतरित कर दिया. 7 अगस्त 2021 को स्पेशल जज चंबा ने प्रार्थी व अन्य सह आरोपियों को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467 468 व 471 के तहत तीन 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी. जबकि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत 1 साल के कारावास की सजा सुनाई थी. (Himachal assembly election 2022).