शिमला: प्रदेश सरकार लोकल डिस्टिलरीज यानी स्थानीय शराब कारखानों पर ट्रांंसफर फीस लगाएगी. यह फीस राज्य में ही संचालित हो रहे शराब कारखानों पर लगेगी. इससे सरकार को सालाना पांच करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी. मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के भीतर ही बसों के संचालन और सैलून खोलने का फैसला भी लिया गया. नेरचौक स्थित लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बीएससी नर्सिंग की अब 40 की बजाय 60 सीटें करने को मंजूरी मिली. अन्य निर्णयों के अनुसार जिला कांगड़ा में नगरोटा बगवां के पशु औषधालय को अब जोनल वेटनरी अस्पताल का दर्जा दिया गया. दर्जा बढ़ाने के साथ ही यहां विभिन्न श्रेणियों के सात क्रिएट कर पद भरे जाएंगे.
ट्रांसफर फीस लागू करने को हरी झंडी
जहां तक आबकारी विभाग से संबंधित फैसलों की बात है, कैबिनेट ने (डी-2) से एल-19 ए लाइसेंस के तहत परमिट जारी करते समय ट्रांसफर फीस लागू करने को हरी झंडी दिखाई. यह निर्णय सभी प्रकार के स्पिरिट जैसे इथाइल अल्कोहल, इथेनोल, इएनए, रेक्टिफाइड स्पिरिट्स और एब्सोल्यूट अल्कोहल को लेकर लिया गया. इनका प्रयोग सेनिटाइजर के निर्माण में होता है. इन स्पिरिट्स का प्रापण 4.50 रुपये प्रति बल्क लीटर होगा. इस निर्णय से राजकोष में लगभग 5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व आएगा. बैठक में एल-3, एल-4, एल-5 और एल-4 ए व एल-5 ए बार लाइसेंस के लिए लाइसेंस शुल्क और वर्ष 2020-21 के लिए प्रो-रेटा आधार पर न्यूनतम गारंटी कोटा लागू करने का निर्णय लिया.
पुनर्वास योजना शुरू होगी
बेसहारा पशुओं के लिए पुनर्वास योजना शुरू की जाएगी. इसमें चरण में गौ-सदनों, गौशालाओं और गौ- अभयारण्य में रखी गई प्रत्येक गाय के लिए पांच सौ रुपये देने का फैसला किया गया है.पशुपालन विभाग को केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप गायों की टैगिंग का कार्य शीघ्र पूरा करेगा.
फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय एक साल में
दुष्कर्म व यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी पोस्को मामलों की सुनवाई के लिए एक वर्ष के भीतर शिमला, किन्नौर जिले के लिए रामपुर और सिरमौर जिले के लिए नाहन में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया.प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता (सीसीपी), 1973 की धारा 144 (1) के तहत जारी किए गए आदेशों को 30 जून 2020 तक बढ़ाने के लिए अधिकृत किया.