शिमला:जिला शिमला में लगातार चोरी के मामले बढ़ रहे हैं. चोर घरों से लाखों के गहनों पर अपना हाथ साफ कर रहे हैं. ऐसे में आप अपने गहनों को सुरक्षित करने के इन्हें बैंक लॉकर में रख सकते हैं. जी हां अब बैंक आपकों बैंक लॉकर की सुविधा भी देता है. जिसमें आप अपने गहनों और अन्य दस्तावेजों को भी सुरक्षित रख सकते हैं. ऐसा करके आप अपने कीमती आभूषणों को चोरी होने से बचा सकते हो. लेकिन बैंक लॉकर का इस्तेमाल करने से पहले कई बातों का जानना आपके लिए बेहद जरूरी है जो हम आपको इस खबर के जरिए बताएंगे.
बैंक लॉकर से जुड़ी जरूरी बातों को जानने के लिए ईटीवी भारत की टीम ने शिमला स्थित यूको बैंक के जोनल मैनेजर प्रदीप आनंद केशरी से विशेष बातचीत की. मैनेजर ने बताया कि बैंक में लॉकर सुविधा पूरी तरह से सुरक्षित है. उन्होंने कहा कि लॉकर की चाबी की भी अदला-बदली नहीं हो सकती है क्योंकि एक चाबी दूसरे लॉकर में नहीं लगती और लॉकर हमेशा ग्राहक और बैंक अधिकारी के निगरानी में ही खुलता है.
जोनल मैनेजर प्रदीप आनंद केशरी ने कहा कि लॉकर सुविधा पूरी तरह से सुरक्षित है और कोई भी व्यक्ति अपने गहने लॉकर में रख सकता है. उनका कहना है कि यदि बैंक में चोरी हो जाए तो ऐसे में ग्राहक जो एनुअल रेंट जमा करवाता है उसका 100 गुना मुआवजा ग्राहक को बैंक देता है यानी कि कोई ग्राहक यदि 1000 रुपए एनुअल रेंट देता है तो चोरी होने की सूरत में उसे एक लाख रुपए मुआवजा दिया जाता है. उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदा आने पर बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है.
क्या है आरबीआई की नई गाइडलाइन-आरबीआई की सुविधा ले रहे ग्राहकों के लिए आरबीआई ने एक नई गाइडलाइन जारी की है. नई गाइडलाइन के मुताबिक आरबीआई की सुविधा ले रहे ग्राहकों को अपना एग्रीमेंट रिन्यू करवाना होगा. जिसके लिए आरबीआई ने 6 महीने का समय दिया है. ऐसे में ग्राहकों को बैंक जाकर अपना एग्रीमेंट रिन्यू करवाना होगा.
इन सावधानियों को बरतना जरूरी-यूको बैंक के मैनेजर प्रदीप आनंद केसरी ने बताया कि ग्राहक अपने लॉकर की सुरक्षा के लिए लॉकर को लॉक करके बाहर से अपना ताला लगवा सकता है. जिससे वह सुरक्षित महसूस कर सकता है. उन्होंने कहा कि बैंक की चाबी के बाहर ग्राहक अपना ताला लगाते हैं जिससे वह सुरक्षित महसूस करते हैं और यह सुरक्षा भी ग्राहकों को दी गई है. ऐसे में चाबी की अदला-बदली होने की कोई संभावना नहीं रहती.
बैंक लॉकर खोलने के नियम-अगर आप बैंक लॉकर खोलना चाहते हैं तो यह सुविधा आप किसी भी सरकारी और निजी बैंक से ले सकते हैं. बैंक का खाता खोलने के लिए आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए. आप एक रेंटल एग्रीमेंट बनवाकर बैंक में लॉकर ले सकते हैं. आपको लॉकर के साइज के हिसाब से इसका किराया देना होता है. बैंक लॉकर की दो चाबियां होती हैं जिसमें से एक चाबी बैंक तो एक ग्राहक के पास रहती है. अगर ग्राहक से चाबी गुम हो जाए तो बैंक उसे अपनी वाली चाबी पेनल्टी के बाद देता है.