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दिवाली से पहले जान लीजिए प्रशासन के ये नियम, पटाखे बेचने और आतिशबाजी के लिए स्थान चिन्हित

दिवाली (Diwali 2022) की तैयारी में सभी जुटे हैं. प्रशासन ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है. शिमला में पटाखे बेचने के स्थान से लेकर चलाने की जगह तक चिन्हित की गई है. नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है. पढ़ें.

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Published : Oct 18, 2022, 7:05 PM IST

शिमला:हिमाचल प्रदेश केशिमला शहर में पटाखों की बिक्री(firecrackers in market in Shimla city) के लिए जिला प्रशासन ने स्थान चिन्हित कर दिए हैं. नियमों का उल्लंखन करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है. साथ ही पुलिस और अग्निशमन के कर्मियों को मुस्तेद रहने के निर्देश जिला उपायुक्त ने जारी किए हैं.

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शिमला शहर के बाजारों में पटाखों की बिक्री पर रोक: उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आदेश जारी कर बताया कि दिवाली उत्सव के दृष्टिगत नगर निगम शिमला क्षेत्र के अंतर्गत पटाखों की बिक्री (sale of firecrackers in shimla city) और आयात पर चिन्हित स्थानों को छोड़कर अन्य स्थानों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. साथ ही पटाखों को जलाने के लिए भी स्थान चिन्हित किए गए हैं.

शिमला नगर के इन स्थानों पर चलेंगे पटाखे:उन्होंने बताया कि शिमला नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत चिन्हित स्थानों में आईस स्केटिंग रिंक शिमला, बालुगंज मैदान समीप गोपाल मंदिर, संजौली क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग की पार्किंग से आगे, खलीणी बाईपास समीप त्रिलोकचंद की दुकान, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय मैदान समरहिल, छोटा शिमला कुसुम्पटी सड़क की ओर, ग्राम पंचायत चमयाना मैदान भट्ठा कुफ्फर, मशोबरा सहकारी समिति मैदान, विकास नगर पुलिस चौकी के समीप, प्राथमिक पाठशाला शोघी मैदान, कुसुंपटी रानी मैदान, विजय नगर टूटू नालागढ़ सड़क मैदान क्षेत्र शामिल हैं.

आपदा से निपटने की तैयारी पूरी: उन्होंने बताया कि शिमला नगर निगम एवं लोक निर्माण विभाग शिमला इन स्थानों का चयन व पटाखों के लिए स्टॉल चिन्हित करेगा. पुलिस विभाग शिमला सुनिश्चित करेगा कि किसी आपदा से निपटने के लिए स्थानों में पानी एवं रेत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगा. अग्निशमन विभाग सुनिश्चित करेगा कि पटाखों से उत्पन्न खतरों से विभाग की तैयारी दुरुस्त हो. उन्होंने बताया कि यह आदेश 17 अक्टूबर, 2022 से 24 अक्टूबर 2022 तक तत्काल प्रभाव से लागू रहेंगे.

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