शिमला: भारत सरकार के निर्णय के अनुसार, राज्य सरकार ने भी हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू की अवधि को 3 मई 2020 तक बढ़ा दिया है. राज्य सरकार ने इस दौरान सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, पारिवारिक और सभी प्रकार के सामूहिक समारोहों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं.
एसीएस आरडी धीमान ने कहा कि सभी अंतरराज्यीय और राज्य के अंदर सार्वजनिक, निजी टैक्सियों, ऑटो-रिक्शा और अनुबंध गाड़ियों को भी प्रतिबंधित किया गया हैं. वाणिज्यिक विमानों की आवाजाही या ठहराव पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. निजी वाहनों को केवल अस्पताल का दौरा करने और आवश्यक सेवाओं का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी.
आरडी धीमन ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन सभी कार्यालय 3 मई तक बंद रहेंगे. कर्मचारियों को घर पर रहने और समय-समय पर निर्धारित सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. उनसे जरूरत के अनुसार ड्यूटी के लिए उपलब्ध रहने को कहा गया हैं. उन्होंने कहा कि सरकारी व निजी क्षेत्र में सभी शैक्षणिक संस्थानों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों, आईटीआई, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेजों, मेडिकल कॉलेजों, पैरामेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, आंगनवाड़ी, क्रेच, प्री-नर्सरी स्कूल भी बंद रहेंगे.
कहां लागू नहीं होंगे आदेश