चंडीगढ़/शिमला: पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता वीरभद्र सिंह की पत्नी के भतीजे अकांक्ष मर्डर केस मामले में चंडीगढ़ की जिला अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने हत्या के दोषी हरमेहताब को उम्रकैद की सजा सुनाई है साथ ही 3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दोषी हरमेहताब ताउम्र जेल में रहेगा.
रमेहताब को सोमवार को कोर्ट ने दोषी करार दिया था. मंगलवार को सजा पर बहस हुई और दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी दलीलें पेश की थी. बुधवार को दोपहर बाद तीन बजे सजा का ऐलान किया गया.
पीड़ित पक्ष के वकील तरमिंदर सिंह ने कहा कि हमने कोर्ट से दोषी को सख्त से सख्त सजा देने का आग्रह किया था और कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया है हम उसका स्वागत करते हैं.
वहीं, मृतक अकांक्ष के दोस्त गुरप्रीत सिंह ने कहा की है हम सबके लिए एक बड़ी त्रासदी थी. उस समय हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, लेकिन धीरे-धीरे हम सब ने एक-दूसरे को संभाला और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की. आज कोर्ट में दोषी हरमेहताब को जो सजा सुनाई है उससे हम सब संतुष्ट हैं.
आपको बता दें कि 9 फरवरी 2017 की देर रात एक पार्टी में अकांक्ष के दोस्त शेरा की हरमेहताब और उसके दोस्त बलराज सिंह रंधावा से हाथापाई हो गई थी. जब अकांक्ष ने शेरा का बचाव किया तो जवाब में आरोपियों ने अपनी बीएमडब्ल्यू कार चढ़ा दी, जिससे उसकी मौत हो गई.