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COVID-19: हिमाचल में लॉकडाउन का ऐलान, ये सुविधाएं रहेंगी बहाल, इनपर रहेगा प्रतिबंध

कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है. अब देश भर में मरीजों की संख्या 400 को पार कर गई है, जबकि कोरोना की चपेट में आकर अब तक 9 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं. लिहाजा केंद्र के साथ राज्य सरकारें कई बड़े कदम उठा रही हैं. इसी सिलसिले में हिमाचल ने अपने पूरे प्रदेश में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है.

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COVID-19: हिमाचल में लॉकडाउन का ऐलान

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Published : Mar 23, 2020, 5:32 PM IST

शिमला: भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है. कोरोना वायरस से देश के अलग-अलग हिस्सों में अबतक 9 लोगों की मौत हो गई है. कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या भी लगातर बढ़ रही है. हिमाचल में भी कोरोना वायरस से 2 लोग संक्रमित हैं. ऐसे में राज्य सरकार ने हिमाचल में लॉकडाउन की घोषणा की है.

सीएम जयराम ठाकुर लॉकडाउन की घोषणा करते हुए कहा कि हिमाचल में राशन और दवाओं की कोई कमी नहीं है. कोरोना वायरस से बचने के लिए परहेज ही बेहतर उपाय है. सीएम ने जनता कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए हिमाचलवासियों का आभार भी जताया है. लॉकडाउन के दौरान ट्रेजरी और बैंक खुले रहेंगे.

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कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए हिमाचल सरकार ने सोमवार को बजट सत्र एक दिन में ही समेट दिया. कोरोना वायरस के चलते विधानसभा की कार्रवाई भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है. सीएम ने कहा लॉकडाउन के दौरान ट्रेजरी और बैंक खुले रहेंगे. जिला कांगड़ा में दो पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद जिला में रविवार को ही लॉकडाउन कर दिया गया था.

लॉकडाउन के दौरान लोगों को घर पर रहना होगा और केवल बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के लिए जैसे किराना, सब्जी की दुकानों, केमिस्ट, आदि तथा आपातकाल से संबंधित यात्राओं की ही अनुमति होगी. विदेश से देश में आने वाले सभी नागरिकों को होम क्वारंटाइन निर्णय का पालन करना आवश्यक होगा. इन आदेशों के उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

लॉकडाउन के दौरान ये सेवाएं रहेंगी बाधित

  • टैक्सी, ऑटो रिक्शा और किराए की गाड़ियों पर पूर्ण प्रतिबंध.
  • ट्रेनों और व्यावसायिक विमानों की आवाजाही या ठहराव पर पूर्ण प्रतिबंध.
  • निजी वाहनों को भी केवल आपातकाल स्थिति में आवागमन की अनुमति होगी.
  • पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस, तेल एजेंसियां की परिवहन संबंधी गतिविधियां रहेगी जारी
  • राजनीतिक, धार्मिक, पारिवारिक समारोह पर रोक

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