रामपुर:अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायालय किन्नौर ने 2019 के छेड़छाड़ मामले में एक आरोपी व्यक्ति को सजा सुनाई है. न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी किन्नौर निवासी कुशाल को नाबालिग को छेड़ने के आरोप सिद्ध होने पर पांच महीने सशक्त कारावास और पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. (Molestation case of Kinnaur of 2019) (Additional District and Sessions Court Kinnaur)
फैसले की जानकारी देते हुए उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 2019 को नाबालिग जिसकी उम्र 14 वर्ष थी, स्कूल से घर जा रही थी. करीब 2 बजे के आसपास आरोपी ने पीड़िता का पीछा किया और आगे जाकर उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी. वहीं, एक बार पीड़िता द्वारा नाम बताने से मना करने के बाबजूद भी आरोपी ने आगे जाकर उसे दोबारा रोका और बात करनी चाही.