शिमला: हिमाचल में जेलों की दशा सुधारने के लिए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश जारी किए थे. जेलों में आवश्यक सुविधाओं की कमी पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई थी और सरकार को खाली पद भरने के आदेश जारी किए थे. मामले में अगली सुनवाई से पहले ही राज्य सरकार ने जेल वार्डर के 69 पद भरने का ऐलान किया. यही नहीं, सोलन जिला के नालागढ़ की किशनपुरा सब-जेल की दुर्दशा पर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई थी. अब किशनपुरा जेल में भी विभिन्न कैटेगरी के 20 खाली पद भरे जाने की घोषणा की गई है.
हिमाचल की जेलों में भरे जाएंगे 69 पद: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग में ये फैसले लिए गए. उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट राज्य की जेलों में आवश्यक सुविधाओं से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही है. इस मामले में अगली सुनवाई 16 जून को होनी है. अदालत की फटकार से बचने के लिए सरकार ने तुरंत खाली पदों को भरने का फैसला लिया है. कारण ये है कि हाईकोर्ट ने किशनपुरा जेल में 15 जून तक पानी और सीवरेज व्यवस्था सुचारू करने का आदेश दिया है और फिर 16 जून को आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट भी तलब की है.
HC ने सरकार को दिए जेलों में खाली पद भरने के आदेश: सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों को अपने यहां जेलों में मूलभूत सुविधाओं का जायजा लेने के निर्देश जारी किए हैं. इस पर हिमाचल हाईकोर्ट ने भी स्वत: संज्ञान लेते हुए जेलों की दशा की रिपोर्ट तलब की थी. हिमाचल की जेलों में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 761 है. इनमें से सिर्फ 575 ही भरे गए हैं और शेष पद खाली हैं. रिपोर्ट में अदालत ने पाया कि राज्य की जेलों में 186 पद खाली चल रहे हैं. इस पर हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को खाली पद भरने और मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश जारी किए हुए हैं.