शिमला: हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव (Himachal assembly election 2022) के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता सुचारू रूप से (Code of conduct in Himachal) लागू करने के लिए राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने कमर कस ली है. विभाग ने सीमा पार से अवैध शराब सहित राज्य में शराब की अवैध बिक्री व परिवहन को रोकने के लिए, नोडल अधिकारी के रूप में तीन कलेक्टर, 3 प्रवर्तन जोन प्रभारी और 13 जिला प्रभारी नियुक्त किए हैं.
आबकारी आयुक्त ने पंजाब और हरियाणा के आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के साथ मोहाली एवं पंचकूला में एक सयुंक्त बैठक का आयोजन भी किया है, जिसमें दोनों राज्यों के आबकारी अधिकारियों के साथ हिमाचल प्रदेश के राज्य कर एवं आबकारी अधिकारियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया. इसमें शराब की तस्करी, अंतर राज्य आवाजाही, नकदी के प्रवाह और मतदाताओं को लुभाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री से सम्बंधित महत्वपूर्ण सूचना को तुरंत साझा करने पर रणनीति तैयार की गई.
चुनावों के दौरान प्रभावी समन्वय और सूचना साझा करने के लिए नमित नोडल अधिकारियों को नियमित बैठक आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया ताकि अवैध शराब एवं मादक पदार्थों पर रोक लगाई जा सके. सीमावर्ती दुकानों की कड़ी निगरानी, नियमित निरीक्षण और थोक बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है. इस संबंध में पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों द्वारा भी सीमावर्ती शराब की दुकानों का नियमित निरीक्षण किया जाएगा. इसके अलावा सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां कही भी अवैध शराब की तस्करी सूचना मिलेगी, वहां कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
विभाग के मुताबिक सूचना के त्वरित आदान-प्रदान के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें सभी पड़ोसी राज्यों के नोडल अधिकारी शामिल है. किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में सयुंक्त निरीक्षण किया जा रहा है. हिमाचल तक अवैध शराब के परिवहन को रोकने के लिए प्रवर्तन प्रभारी (Enforcement Teams incharges) द्वारा प्रदेश की सीमाओं पर निगरानी के लिए टीमों का गठन करके प्रत्येक वाहन का निरिक्षण किया जा रहा है.