शिमला:राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में प्री-लिटिगेशन (पूर्व मुकदमेबाजी) और पोस्ट-लिटिगेशन (मुकदमेबाजी के बाद) मामलों के लिए प्रदेश के सभी न्यायालयों में किया गया. इनमें रिकार्ड ऑनलाइन व ऑफलाइन मामलों की सुनवाई हुई. हिमाचल में कुल 1,13670 मामले सुनवाई के लिए लाए गए और 61,804 का मौके पर निपटारा किया गया. राज्य में 133 बेंचों में मामलों की सुनवाई हुई, जिसमें 86 करोड़ रुपये जुर्माना वसूला गया. इनमे कई वर्षों से लंबित मामलों का मौके पर निपटारा किया गया. (rashtriya Lok Adalat in Himachal) (State Legal Services Authority)
बड़ी संख्या में मामलों को निपटाने के लिए प्रदेश भर में 133 लोक अदालत बेंचों का गठन किया गया था. यह लोक अदालत प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एए सईद की देखरेख में आयोजित की गई. एए सईद राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक भी हैं. इसके अलावा प्रदेश उच्च न्यायालय की न्यायाधीश सबीना के मार्गदर्शन में लोक अदालत लगाई गई. न्यायाधीश सबीना राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यकारी अध्यक्ष हैं.