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कोरोना संकट: घर से बाहर निकलने पर सभी को फेस कवर पहनना अनिवार्य - सोशल डिस्टेंसिंग

सोमवार को मंडी जिला में बार्बर, सैलून को छोड़कर अन्य सभी दुकानें सुबह नौ से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी, लेकिन इस बीच कुछ शर्तों का पालन करना होगा. जिनमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी होगी.

Wearing face cover is mandatory
दुकान आते समय फेस कवर पहनना हुआ अनिवार्य,

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Published : May 4, 2020, 10:35 AM IST

मंडी: कोरोना वायरस को लेकर लगाए कर्फ्यू में ढील के समय को बढ़ाया गया है. वहीं, कोविड-19 से बचाव को लेकर भी प्रशासन की ओर से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है. उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि यह तय बनाया जाएगा कि जिला में सोशल डिस्टेंसिंग में किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए.

प्रशासन ने जिला में व्यापार मंडल को सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और फेस कवर पहनने को प्रोत्साहित करने में सहयोग का आग्रह किया है. इसे लेकर सभी व्यापार मंडल सहयोग के लिए आगे आए हैं. मंडी व्यापार मंडल ने सोशल डिस्टेंसिंग और फेस कवर पहनने पर ही उपभोक्ताओं को सामान देने की सूचना वाले स्टीकर भी दुकानों के बाहर लगाए हैं.

उपायुक्त ने कहा कि जिलाभर में बाजारों में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, ताकि अधिक भीड़ से किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो. लोग मार्केट के बाहर तक गाड़ी में आ सकेंगे और वहां से उन्हें गाड़ी पार्क करके पैदल ही मार्केट आना होगा. शहरी व ग्रामीण सभी क्षेत्रों में यह व्यवस्था पुलिस प्रशासन द्वारा लागू की जाएगी.

दुकानों में खरीददारी करते समय आपस मे 2 गज की दूरी बनाए रखने के मानक का पालन करना होगा. ऋग्वेद ठाकुर ने कहा छूट की अवधि में अगर किसी भी दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ पाई गई या दुकानदार की ओर से उस भीड़ को कंट्रोल नहीं किया गया तो प्रशासन को विवश होकर उस दुकान को बंद करना पडे़गा. जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती तब तक वह दुकान बंद रहेगी.

डीसी ने व्यापरियों और जनता से अनुरोध किया है कि हर सूरत में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें. बता दें कि सोमवार को मंडी जिला में बार्बर, सैलून को छोड़कर अन्य सभी दुकानें सुबह नौ से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी, लेकिन इस बीच कुछ शर्तों का पालन करना होगा. जिनमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी होगी.

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