मंडी: जिला मंडी के बल्ह उपमंडल में जातिसूचक शब्द कहने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम,1989 की धारा 3 में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है.
मंडी में जमीनी विवाद को लेकर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग, मामला दर्ज - जमीनी विवाद में जातिसूचक शब्दों का प्रयोग
बल्ह उपमंडल में जातिसूचक शब्द कहने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 की धारा 3 में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है.
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डीएसपी सुंदरनगर गुरबचन सिंह ने कहा कि उपमंडल बल्ह के ट्रोल गांव में दो परिवारों में जमीनी विवाद था. शिकायतकर्ता ने आरोपी पर उनकी जमीन पर अतिक्रमण करने के साथ-साथ गाली-गलौज और जातिसूचक शब्द कहने का आरोप लगाया गया है. उन्होंने कहा कि मामले को लेकर गवाहों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और जांच की जा रही है.
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