मंडीः राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अधिसूचना जारी कर जिला में 10 जनवरी, 2021 को शहरी निकायों के चुनावों एवं मतगणना के दृष्टिगत नगर परिषद सुंदरनगर, जोगेंद्र नगर, नेरचौक, सरकाघाट तथा नगर पंचायत रिवालसर तथा करसोग मतदान क्षेत्र के दायरे में आने वाले होटलों, ढाबों, दुकानों अथवा अन्य निजी व सार्वजनिक स्थानों पर शराब इत्यादि किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों की बिक्री व वितरण पर पाबंदी रहेगी.
जिला दंडाधिकारी मंडी ने बताया
जिला दंडाधिकारी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि यह पाबंदी मतदान से 48 घंटे पूर्व से मतदान व मतों की गिनती की प्रक्रिया सम्पन्न होने तक लागू रहेगी. उन्होंने बताया कि अधिसूचना के अंतर्गत आदेशों की अवहेलना करने पर हिमाचल प्रदेश शहरी निकाय एक्ट-1994 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जायेगी.