मंडीःजिला मंडी में सोमवार 4 मई से बॉर्बर और सैलून को छोड़कर सभी प्रकार की दुकानों को खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है. आदेश जारी करने के बाद रविवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने यह जानकारी दी.
डीसी मंडी ने बताया कि अब जिला में सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक कर्फ्यू में छूट दी जाएगी और इस दौरान शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की दुकानें खोली जा सकेंगी, लेकिन इसमें बॉर्बर और सैलून को खोलने की अनुमति नहीं होगी. वहीं, सरकारी और प्राईवेट बसें भी नहीं चलेंगी.
डीसी मंडी ने बताया सभी प्रकार के सरकारी और निजी कार्यालय कल से सुचारू रूप से कार्य करना शुरू कर देंगे, लेकिन इसमें सिर्फ 30 प्रतिशत स्टाफ को ही कार्यालयों में बुलाया जाएगा जबकि बाकी वर्क फ्रॉम होम करेंगे.
वहीं, रेस्टोरेंट और ढाबों को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन यहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी बल्कि पैक करवाकर घर ले जाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं.