मंडीःसंसदीय लोकसभा सीट मंडी से सांसद रामस्वरूप शर्मा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. याचिकाकर्ता लाभ सिंह ने सांसद रामस्वरूप शर्मा के चुनाव को यह कह कर चुनोती दी थी कि आयकर विभाग ने गैरकानूनी ढंग से सांसद को पिछले 4 वर्षों की इनकम टैक्स रिटर्न्स भरने की मंजूरी दी है.
सांसद रामस्वरूप शर्मा को HC से मिली राहत, चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
याचिकाकर्ता लाभ सिंह के अनुसार सांसद रामस्वरूप शर्मा ने 2014 से 2018 तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी थी व आयकर विभाग ने 18 अप्रैल 2019 को रामस्वरूप शर्मा को देरी से इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अनुमति दी थी.
याचिकाकर्ता लाभ सिंह के अनुसार सांसद रामस्वरूप शर्मा ने 2014 से 2018 तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी थी व आयकर विभाग ने 18 अप्रैल 2019 को रामस्वरूप शर्मा को देरी से इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अनुमति दी थी. याचिकाकर्ता के अनुसार इनकम टैक्स विभाग ने कानून के जरूरी प्रावधानों को दरकिनार करते हुए रामस्वरूप शर्मा को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अनुमति दी थी.
याचिका में दिए तथ्यो के अनुसार 19 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को पिछले 5 वर्षों में इनकम टैक्स रिटर्न भरना आवश्यक किया था. इसके पश्चात सांसद रामस्वरूप शर्मा ने आनन-फानन में इनकम टैक्स रिटर्न भरा. मुख्य न्यायाधीश वी रामा सुब्रमनियन व न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के पश्चात याचिका को तथ्य हीन पाते हुए खारिज कर दिया है.