करसोग: विकासखंड करसोग में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण साबित होने पर ग्राम पंचायत कांडा की प्रधान को निलंबित किया गया है. डीसी मंडी की कोर्ट ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं. जिसकी प्रति संबंधित प्रधान सहित बीडीओ करसोग को भी भेजी गई. जिसके बाद विकासखंड के माध्यम से प्रधान को निलंबन की प्रति भेजी गई है.
जानकारी के मुताबिक वर्ष 2015-16 में पंचायती राज चुनाव के दौरान कांडा पंचायत की प्रधान के खिलाफ सरकारी भूमि में अवैध कब्जे को लेकर स्थानीय निवासी ने करसोग में स्थित एसडीएम कोर्ट में मामला दायर किया था. जिस पर एसडीएम कोर्ट ने प्रधान को अतिक्रमण का दोषी पाते हुए निलंबित कर दिया.
इस पर प्रधान ने एसडीएम कोर्ट के फैसले के खिलाफ डीसी मंडी की कोर्ट में अपील दायर की, लेकिन केस की सुनाई के दौरान यहां पर प्रधान अपने पक्ष में ठोस साक्ष्य नहीं रख पाई. जिस पर निचली कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए डीसी कोर्ट ने 3 जून 2020 को प्रधान को निलबिंत कर दिया. जिसकी प्रति बीडीओ कार्यालय सहित प्रधान को भेजी गई.