मंडी: केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के तहत आने वाले उद्योगों के पंजीकरण के लिए स्व-घोषणा के आधार पर ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की है. इसमें दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों को अपलोड करने की जरूरत नहीं है. महा प्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र मंडी ओम प्रकाश जरयाल ने बताया कि जारी अधिसूचना के अनुसार, पहली जुलाई 2020 के बाद उद्योगों को उद्यम पंजीकरण के तहत पंजीकृत करना पड़ेगा.
पंजीकरण के अंतर्गत स्वघोषणा के आधार पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम में ऑनलाइन उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया जा सकेगा, जिसमें दस्तावेज, कागजात, प्रमाण पत्रों को अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है. पंजीकरण प्रकिया पूरी होने पर ई-प्रमाण पत्र जारी किया जाइगा.
पैन और जीएसटी पहचान संख्या अनिवार्य
ऐसे उद्यम जिनके पास पैन नम्बर नहीं है, को 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए स्वघोषणा के आधार पर माना जायेगा और उसके बाद पैन और जीएसटी पहचान संख्या अनिवार्य होगी. उन्होंने बताया कि ऐसे उद्योग जो स्थायी तौर पर पंजीकृत/ईएम भाग-2, यूएएम के अधीन पंजीकृत हैं, सभी विद्यमान उद्यम को पहली जुलाई, 2020 या उसके बाद उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा और इन उद्योगों को नई अधिसूचना के अनुसार फिर से वर्गीकृत किया जायेगा. ऐसे उद्योग जो 30 जून, 2020 से पहले पंजीकृत विद्यमान उद्यम केवल 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए विधिमान्य होंगे.