हिमाचल प्रदेश

himachal pradesh

ETV Bharat / state

मंडी में शाम 5 बजे थमा निगम चुनाव प्रचार, इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध - municipal Corporation election

7 अप्रैल को चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक नगर निगम मंडी क्षेत्र में जनसभा अथवा जुलुस आयोजित करने एवं भाग लेने पर मनाही रहेगी. चुनावों के मद्देनजर जनमत को प्रभावित करने के उद्देश्य से किसी तरह के म्यूजिकल कंर्सट अथवा नाटक प्रस्तुतियों एवं जन लुभावाने मनोरंजक कार्यक्रमों पर भी प्रतिबंध रहेगा.

municipal Corporation Himachal news, नगर निगम हिमाचल समाचार
फोटो.

By

Published : Apr 5, 2021, 5:52 PM IST

मंडी:नगर निगम मंडी के लिए चुनाव प्रचार सोमवार 5 अप्रैल को सायं 5 बजे थम गया है. 7 अप्रैल को चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक नगर निगम मंडी क्षेत्र में जनसभा अथवा जुलुस आयोजित करने एवं भाग लेने पर मनाही रहेगी. चुनावों के मद्देनजर जनमत को प्रभावित करने के उद्देश्य से किसी तरह के म्यूजिकल कंर्सट अथवा नाटक प्रस्तुतियों एवं जन लुभावाने मनोरंजक कार्यक्रमों पर भी प्रतिबंध रहेगा.

जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं. मतदान 7 अप्रैल को सुबह 8 बजे से सायं 4 बजे तक होगा. मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद मतों की गिनती की जाएगी. नगर निगम मंडी के सभी वार्ड के मतों की गिनती के लिए व्यास सदन भ्युली को मतगणना केंद्र बनाया गया है.

शराब की बिक्री व वितरण पर पाबंदी

ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि चुनावों एवं मतगणना के दृष्टिगत नगर निगम मंडी में मतदान क्षेत्र के दायरे में आने वाले होटलों, ढाबों, दुकानों अथवा अन्य निजी व सार्वजनिक स्थानों पर शराब इत्यादि किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों की बिक्री व वितरण पर पाबंदी रहेगी.

यह पाबंदी मतदान से 48 घंटे पूर्व से मतदान व मतों की गिनती की प्रक्रिया सम्पन्न होने तक लागू रहेगी. अधिसूचना के अंतर्गत आदेशों की अवहेलना करने पर हिमाचल प्रदेश शहरी निकाय एक्ट-1994 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

आग्नेयास्त्रों के साथ चलने पर प्रतिबंध

उन्होंने बताया कि चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के उद्देश्य से मतदान वाले दिन आग्नेयास्त्रों को साथ लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है. इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं.

यह आदेश चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने तक लागू रहेंगे. आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उन्होंने कहा कि मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में चुनावी प्रचार से जुड़ी कोई गतिविधि नहीं की जा सकेगी.

ये भी पढ़ें-कौन जीतेगा 2022 का 'सेमीफाइनल'! MC चुनाव के लिए थमा चुनाव प्रचार, अब जनता करेगी फैसला

ABOUT THE AUTHOR

...view details