मंडी:हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में चेक बाउंस मामले में निचली अदालत का फैसला सेशन कोर्ट ने भी बरकरार रखा है. दरअसल, सेशन जज मंडी राजेश तोमर की अदालत ने चेक बाउंस मामले में निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. मामले में सेशन कोर्ट ने आरोपी को दी गई 9 महीने की कैद और 21 लाख 50 हजार रुपये हर्जाना भरने की सजा को बरकरार रखा है. बता दें कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मंडी शाखा ने अपने वकील महेश चोपड़ा के माध्यम से मंडी जिले के राम सिंह के खिलाफ चेक बाउंस का मामला दायर किया था.
इस मामले की सुनवाई ट्रायल कोर्ट अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर एक मंडी ने की थी. कोर्ट ने 28 अप्रैल 2023 और 9 मई 2023 को सुनाए गए फैसले में राम सिंह को यह सजा सुनाई थी. वहीं, राम सिंह ने इस सजा के खिलाफ सेशन जज की अदालत में अपील की थी. इस अपील को खारिज करते हुए सेशन कोर्ट ने राम सिंह की सजा को बरकरार रखा और उसे ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने के आदेश दिए.