मंडी:पत्नी की शारीरिक उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने मामले में कोर्ट ने सुनवाई की है. मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए 7 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों मामलों में अभियोग साबित होने पर पति को दोषी करार दिया है. साथ ही दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
अतिरिक्त सत्र न्यायालय सुंदरनगर ने शुक्रवार को आरोपी पति को पत्नी का शारीरिक उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने मामले में आईपीसी की धारा 306 में 7 वर्ष की कठोर कारावास के साथ 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने पति को पत्नी का शारीरिक उत्पीड़न करने पर आईपीसी की धारा 498 ए में 2 वर्ष का कठोर कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई है. वहीं, जुर्माना अदा न करने की सूरत में न्यायालय ने 6 महीने अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा आदेश दिया है.
न्यायालय ने पत्नी का शारीरिक उत्पीड़न करने और आत्महत्या के लिए उकसाने मामले में दोषी सीता राम, निवासी जड़ोल, सुंदरनगर (मंडी) को सजा सुनाई है. दोनों मामले में सजा बराबर चलेंगी. उप जिला न्यायवादी सुंदरनगर विनय वर्मा ने बताया 10 अगस्त 2014 को सिविल अस्पताल सुंदरनगर में एक महिला को जली हुई अवस्था में लाया गया. इस पर पुलिस थाना सुंदरनगर में सूचना मिलने पर कार्रवाई शुरू कर दी. मामले में पुलिस थाना सुंदरनगर सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार ने कार्रवाई की.