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Mandi Crime News: स्कूली छात्रा के साथ अश्लील व्यवहार करने के दोषी को 3 महीने की जेल - मंडी कोर्ट

मंडी जिले की विशेष अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत एक व्यक्ति को 3 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई. दोषी के खिलाफ नाबालिग छात्रा को अश्लील गालियां देने और अश्लील इशारे करने का केस दर्ज था. मामला 8 जुलाई 2019 का है. (Mandi Crime News)

Mandi Court Sentenced Punishment under POCSO Act
मंडी कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत सुनाई सजा

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Sep 30, 2023, 10:43 AM IST

मंडी:विशेष न्यायाधीश मंडी जिले की अदालत ने नाबालिग स्कूली छात्रा को अश्लील गालियां देने और अश्लीलता भरे ईशारे करने के दोषी को सजा सुनाई है. दोषी को पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के अंतर्गत 3 महीने के कठोर कारावास और 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक महीने के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी भुगतनी होगी.

2019 का है मामला:उक्त मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 8 जुलाई 2019 को पीड़िता के पिता ने पुलिस को बयान में बताया कि वह प्राईवेट बिजनेस करता है. शिकायतकर्ता के गांव के स्कूल के मैदान से होकर उसके बच्चे बॉक्सिंग अभ्यास के लिए स्कूल जाते थे. 5 जुलाई 2019 को सुबह के समय करीब 5 बजे जब पीड़िता मैदान मे खेलने के लिए जा रही थी तो आरोपी ने 15 वर्षीय पीड़िता को गंदी अश्लील गालियां दी और अश्लीलता भरे इशारे किए. जिस के बारे में पीड़िता ने अपने पिता को बताया.

जिसके बाद, 8 जुलाई 2019 को शाम करीब 7.30 बजे शिकायतकर्ता ने आरोपी से पूछताछ तो आरोपी टालमटोल करता हुआ मौका से भाग गया. शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार दोषी के खिलाफ थाना बल्ह में मामला पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ. मामले की छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी थाना बल्ह द्वारा चालान के लिए अदालत में पेश किया गया.

12 गवाह किए पेश: उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाहों के बयान कलम बंद करवाए. इसके बाद अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए तीन माह कठोर कारावास और 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई. मामले में न्यायालय के समक्ष मुकदमे की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से मामले की पैरवी लोक अभियोजक नवीना राही, चानन सिंह और नितिन शर्मा द्वारा की गई.

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