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Mandi: प्रतिबंधित नशीली दवा रखने पर दोषी को कठोर कारावास व जुर्माने की सजा

मंडी जिले में आरोपी सतीश कुमार को नशीली प्रतिबंधित दवा 'ट्रामाडोल' रखने के जुर्म में मंडी अदालत ने डेढ़ साल कठोर कारावास व 18 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. आरोपी से पुलिस चेकिंग के दौरान प्रतिबंधित नशीली दवा 'ट्रामाडोल' की 17 गोलियां बरामद की थी.

Mandi court sentenced imprisonment and fine for possession of banned drugs
74 / 5,000 Translation results Translation result प्रतिबंधित मादक पदार्थ रखने पर मंडी कोर्ट ने दोषी को सुनाई कारावास व जुर्माने की सजा.

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Published : Apr 27, 2023, 9:24 PM IST

मंडी: जिला मंडी में विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने नशीली दवा रखने के आरोप में सजा सुनाई है. आरोपी सतीश कुमार, गांव डडौल, तहसील सुंदरनगर को नशीली प्रतिबंधित दवा 'ट्रामाडोल' रखने के जुर्म में मंडी की अदालत ने डेढ़ साल कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है. वहीं, यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे 3 माह अतिरिक्त कारावास और रुकना होगा. बता दें कि आरोपी से चेकिंग के दौरान प्रतिबंधित नशीली दवा 'ट्रामाडोल' की 17 गोलियां बरामद की थी.

प्रतिबंधित नशीली दवा रखने का यह मामला वर्ष 2021 का है. जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 3 फरवरी 2021 को पुलिस थाना बल्ह अन्वेषण अधिकारी अपनी टीम और कुछ स्थानीय गवाहों के साथ शाम 4:40 पर किसी अन्य मामले के संबंध में सतीश कुमार के कमरे की तलाशी के लिए गये थे. वहीं कमरे की तलाशी के दौरान पुलिस ने कमरे से प्रतिबंधित नशीली दवा 'ट्रामाडोल' की 17 गोलियां बरामद कीं. जिसके उपरांत पुलिस ने दोषी के खिलाफ पुलिस थाना में मामला दर्ज किया. मामले की छानबीन पूरी होने के उपरांत आरोपी को थाना अधिकारी बल्ह द्वारा अदालत में पेश किया गया.

उक्त मामले में सरकार की तरफ से जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने केस की पैरवी की. अभियोजन पक्ष ने अदालत में 16 गवाहों के ब्यान दर्ज करवाए. प्रतिबंधित नशीली दवा 'ट्रामाडोल' की 17 गोलियां रखने का अपराध सिद्ध होने पर आरोपी सतीश कुमार को 18 महीने के कठोर कारावास की सजा के साथ 18 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई. यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है तो इस सूरत में अदालत ने दोषी को तीन महीने के अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा सुनाई है.

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