मंडी: जिला मंडी में चेक बाउंस का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को 6 माह के साधारण कारावास और 3 लाख रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है. आरोपी द्वारा हर्जाना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर उसे 1 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी.
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर एक के न्यायालय ने पधर तहसील के सनेड़ गांव निवासी गुरदास पुत्र देवी सिंह की शिकायत पर निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अधिनियम की धारा 138 के तहत चलाए गए अभियोग के साबित होने पर पधर तहसील के पपलाहण (चुक्कु) गांव निवासी सुरेश कुमार को उक्त कारावास और हर्जाने की सजा सुनाई है.
अधिवक्ता आरके चावला के जरिए मंडी की अदालत में दायर शिकायत के अनुसार आरोपी ने शिकायतकर्ता से 2 लाख 10 हजार रुपये की राशि 15 दिनों में वापस लौटाने की शर्त पर उधार ली थी, लेकिन बाद में जब आरोपी से राशि की मांग की गई तो आरोपी ने शिकायतकर्ता को 2 लाख 10 हाजर रुपये का एक चेक जारी किया था. शिकायतकर्ता ने जब चेक को भुगतान के लिए लगाया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाउंस हो गया था.
जिसके बाद शिकायतकर्ता ने आरोपी को कानूनी नोटिस भेज कर उधार दी गई रकम की मांग की, लेकिन इसके बाद भी जब आरोपी ने राशि अदा नहीं की तो शिकायतकर्ता ने अदालत में इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों और साक्ष्य से आरोपी पर विधिक देनदारी के लिए चेक जारी करने और इसके बाउंस होने का अभियोग साबित हुआ है. जिसके चलते मंडी की अदालत ने आरोपी को 6 माह कारावास और 3 लाख रुपये हर्जाना अदा करने की सजा सुनाई है.
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