मंडी: चरस रखने के दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश दो) मंडी के न्यायालय ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने दोषी पर 2 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि का भुगतान न करने पर दोषी को दो साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा. दो आरोपियों को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.
साल 2021 का मामला:दोषी देश राज, करसोग उपमंडल के धार (महोग) का रहने वाला है. एसआइयू मंडी ने उप निरीक्षक मनोज कुमार के नेतृत्व में देश राज से 9 किलो 692 ग्राम चरस बरामद की थी. बकौल उप जिला न्यायवादी मंडी नवीना राही, एसआइयू के अधिकारी 23 मार्च 2021 को सरकारी गाड़ियों में करसोग उपमंडल के सनारली केलोधार कोटलू व सराहन रोड पर गश्त पर मौजूद थे. जब वह थर्मी से कुछ आगे पहुंचे तो वहां महोग को जाने वाली एक कच्ची सड़क पर बनी पुली पर तीन लोग बैठे हुए थे. उन्होंने अपने आगे एक बोरी रखी हुई थी. गाड़ी में पुलिस टीम को देख दो लोग जंगल की ओर जाने वाली एक पगडंडी की तरफ भाग गए थे. तीसरा व्यक्ति बोरी उठाकर जंगल की ओर भागे दो लोगों के पीछे भागने लगा. शक के आधार पर एसआइयू ने उसे थोड़ी दूरी पर धर दबोचा था.