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चरस रखने के दोषी को 20 साल कठोर कारावास और 2 लाख जुर्माने की सजा - Mandi Police

Mandi Charas Case: मंडी कोर्ट ने चरस रखने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोषी को 2 लाख रुपये जुर्माना भरने की भी सजा सुनाई गई है. जबकि दो आरोपियों को पुख्ता सबूत नहीं मिलने पर बरी कर दिया गया है.

Mandi Charas Case
मंडी चरस मामला

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Nov 17, 2023, 7:32 AM IST

Updated : Nov 17, 2023, 8:55 AM IST

मंडी: चरस रखने के दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश दो) मंडी के न्यायालय ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने दोषी पर 2 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि का भुगतान न करने पर दोषी को दो साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा. दो आरोपियों को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.

साल 2021 का मामला:दोषी देश राज, करसोग उपमंडल के धार (महोग) का रहने वाला है. एसआइयू मंडी ने उप निरीक्षक मनोज कुमार के नेतृत्व में देश राज से 9 किलो 692 ग्राम चरस बरामद की थी. बकौल उप जिला न्यायवादी मंडी नवीना राही, एसआइयू के अधिकारी 23 मार्च 2021 को सरकारी गाड़ियों में करसोग उपमंडल के सनारली केलोधार कोटलू व सराहन रोड पर गश्त पर मौजूद थे. जब वह थर्मी से कुछ आगे पहुंचे तो वहां महोग को जाने वाली एक कच्ची सड़क पर बनी पुली पर तीन लोग बैठे हुए थे. उन्होंने अपने आगे एक बोरी रखी हुई थी. गाड़ी में पुलिस टीम को देख दो लोग जंगल की ओर जाने वाली एक पगडंडी की तरफ भाग गए थे. तीसरा व्यक्ति बोरी उठाकर जंगल की ओर भागे दो लोगों के पीछे भागने लगा. शक के आधार पर एसआइयू ने उसे थोड़ी दूरी पर धर दबोचा था.

2 कैरी बैग में मिली चरस:एसआइयू ने इसकी सूचना पंचायत प्रधान देशबंधु कपूर को दी. उन्होंने बताया था कि वह उप प्रधान सहित कहीं बाहर हैं. घटनास्थल पर आना संभव नहीं है. स्वतंत्र गवाहों के सामने एसआइयू के अधिकारियों ने बोरी को खोला. उसमें दो कैरी बैग मिले. एक कैरी बैग में 6 किलो 50 ग्राम व दूसरे में 3 किलो 642 ग्राम चरस बरामद हुई थी. दोषी देशराज ने जंगल की ओर भागे दो आरोपियों के नाम प्रदीप कुमार और पेप चंद बताए.

22 गवाहों के बयान दर्ज: एसआइयू की रिपोर्ट पर थाना करसोग में तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया. जांच के बाद मंडी पुलिस ने कोर्ट में चालान दायर किया. अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी चानन सिंह ने की. केस के दौरान 22 गवाहों के बयान मंडी कोर्ट में दर्ज करवाए गए थे. अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने देशराज को उपरोक्त सजा सुनाई, जबकि दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.

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Last Updated : Nov 17, 2023, 8:55 AM IST

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