मंडी:विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) जिला मंडी की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप सिद्ध होने पर एक व्यक्ति को विभिन्न धाराओं में 20 वर्ष कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई (Mandi Minor rape case) है. वहीं, जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को 6 महीने और अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 4 वर्ष पहले 24 जुलाई 2018 को पीड़िता के पिता ने थाना सदर में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी नाबालिग बेटी (आयु 15 वर्ष) अपने नाना के क्वार्टर पर थी. जबकि उसकी पत्नी, सास-ससुर और वह खुद अपने-अपने काम पर चले गए थे.
शाम को जब सब वापस लौटे तो देखा की बेटी क्वार्टर में नहीं थी. बेटी को हर जगह ढूंढने का प्रयास किया गया, लेकिन जब बेटी कहीं नहीं मिली तो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट सदर थाना में दर्ज करवाई गई. शिकायत के आधार पर पुलिस थाना सदर, जिला मंडी ने दोषी के खिलाफ अभियोग 93/18 दर्ज हुआ था. इस मामले की छानबीन उप निरीक्षक रमेश कुमार व राम गोपाल ने की थी.
छानबीन के दौरान नाबालिग को 2 दिन बाद 26 जुलाई को सुंदरवनी थाना से बरामद किया गया था. तफ्तीश के दौरान पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि मुलजिम उसे अपने साथ सुंदरवनी ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया. छान-बीन पूरी होने पर थानाधिकारी द्वारा मामले के चालान को अदालत में दायर किया गया था. उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 18 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे. उक्त मामले में सरकार की ओर से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी चानन सिंह द्वारा की गयी थी.
अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 376(3) के तहत 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा के साथ 50 हजार जुर्माने की सजा और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 6 माह तक के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई है.
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