करसोग: छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल में औद्योगिक घरानों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं. हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में उद्योगों की संख्या बढ़े, इसके लिए हिमाचल में उद्योग लगाने पर सरकार स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स (एसजीएसटी) में सात साल तक की छूट देगी.
औद्योगिक निवेश नीति-2019 में संशोधन: इसके लिए राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति-2019 में संशोधन कर अधिसूचना भी जारी कर दी है. प्रदेश सरकार के इस फैसले से नए औद्योगिक घराने हिमाचल में उद्योग स्थापित करने के लिए आकर्षित होंगे. जिससे युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार के कई अवसर प्राप्त होंगे. इसके साथ ही उद्योगों को भी राहत मिलेगी. जिससे हिमाचल में सालाना हजारों करोड़ों के निवेश की उम्मीद जताई जा रही है.
इन श्रेणियों को मिलेगी इतनी छूट:हिमाचल प्रदेश को उद्योग राज्य के तौर पर नई पहचान दिलाने के लिए सरकार ने औद्योगिक निवेश नीति-2019 में संशोधन किया है. इसमें ए श्रेणी के सूक्ष्म, लघु और मध्यम (एमएसएमई) उद्योगों को 60 फीसदी, बी और सी श्रेणी के उद्योगों को 90 फीसदी छूट दी जाएगी. जिसकी समय सीमा 7 साल निर्धारित की गई है. इसी तरह से बड़े उद्योगों में ए श्रेणी के लिए 60 फीसदी, बी व सी श्रेणी के लिए 80 फीसदी की छूट दी जाएगी. इसके लिए भी 7 साल की समय अवधि तय की गई है. इसके अलावा एंकर उद्योगों में ए, बी और सी श्रेणी को 10 साल तक 100 फीसदी की छूट मिलेगी.