करसोग:हिमाचल में विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा. इस दौरान निष्पक्ष, पारदर्शी व शान्तिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए मतदान केंद्र से 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का कोई चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकेगा. इसके अतिरिक्त मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में कोई भी राजनीतिक दल अपना कार्यालय भी स्थापित नहीं कर सकेगा. ये दिशा निर्देश शुक्रवार को महाविद्यालय करसोग में रिटर्निंग ऑफिसर सुरेंद्र ठाकुर ने चुनावी ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों को जारी किए. (HP Assembly Elections 2022)
उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा. इस अवसर पर पीठासीन अधिकारियों, सहायक पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों को मतदान वाले दिन व उससे पूर्व मतदान प्रक्रिया संपन्न करवाने के लिए अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली के बारे में भी अवगत करवाया गया. चुनाव पूर्वाभ्यास दो सत्रों में आयोजित किया गया, जिसमें सुबह के सत्र में पीठासीन अधिकारियों व सहायक पीठासीन अधिकारियों व सायं के सत्र में मतदान अधिकारियों को चुनाव संबंधी पूर्वाभ्यास करवाया गया.