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करसोग : मुफ्त गैस कनेक्शन चाहिए...तो इस तारीख तक खाद्य निरीक्षक के पास जमा करवाएं आवेदन - 30 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन

गृहिणी सुविधा योजना के तहत करसोग में बांटे जाएंगे मुफ्त गैस कनेक्शन. 30 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन. प्रदेश सरकार ने जारी किए निर्देश.

free gas connection to be given in karsog

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Published : Nov 19, 2019, 12:00 AM IST

करसोगः जिला मंडी के करसोग में जिन परिवारों के पास अभी कोई भी गैस कनेक्शन नहीं है, उनके लिए राहत भरी खबर है. सरकार ने ऐसे सभी परिवारों को गृहिणी सुविधा योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन देने का निर्णय लिया है. प्रदेश सरकार ने 11 नवम्बर 2018 को जारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन किया है.

ऐसे सभी परिवारों को जो 2 अक्टूबर 2019 या इससे पहले रजिस्टर्ड हुए हैं, उन्हें मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जाएंगे. बशर्तेइन लोगों के पास अपना या फिर राज्य और केंद्र सरकार की प्रायोजित योजना का किसी भी तरह का कोई घरेलू गैस कनेक्शन न हो.

वीडियो.

ऐसे सभी परिवारों के आवेदन 30 नवम्बर तक करसोग में स्थित खाद्य निरीक्षक के कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए. करसोग खण्ड के तहत आने वाले उपभोक्ता संबंधित पंचायत में सचिव के माध्यम से भी फॉर्म जमा करवा सकते हैं. प्रदेश सरकार ने इस बारे में जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं.

आवेदन के साथ लगाएं ये दस्तावेज:

गृहिणी सुविधा योजना के तहत गैस कनेक्शन के लिए लोगों को आवेदन के साथ परिवार की नकल लगानी होगी. इसके अतिरिक्त आवेदन के समय परिवार के मुखिया के बैंक खाते की छाया प्रति सहित दो फोटो भी देने होंगे. इन शर्तों को पूरा न करने वाले आवेदनकर्ता का फॉर्म रद्द किया जा सकता है.

पहले फॉर्म भरा है तो खाद्य निरीक्षक को करें संपर्क:

जिन लोगों ने पहले अपने फॉर्म जमा करवा लिए हैं और उनको अभी तक गैस कनेक्शन नहीं मिला है. ऐसे सभी लोग संबंधित गैस एजेंसी या फिर खाद्य निरीक्षक से संपर्क कर सकते हैं. अगर ऐसे लोगों के फॉर्म रद्द नहीं हुए है और फॉर्म खाद्य निरीक्षक के रिकॉर्ड में है तो इन लोगों को दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर फॉर्म अधिकारियों के पास रिकॉर्ड में नहीं है तो ऐसे परिवारों को नए सिरे से अपना आवेदन जमा करना होगा.

प्रदेश सरकार ने 31 दिसम्बर 2017 तक अस्तित्व में आए ऐसे सभी परिवारों को जिन्होंने आवेदन किया था को गैस कनेक्शन वितरित कर दिए हैं. इस दौरान ऐसे परिवारों ने भी आवेदन किए थे, जो तय अवधि के बाद अस्तित्व में आए थे. ऐसे किसी भी परिवार को गैस कनेक्शन नहीं दिए गए हैं. ऐसे सभी लोग खाद्य निरीक्षक के पास अपने फॉर्म वेरिफाई कर सकते हैं.

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