मंडी में हिमकेयर योजना में फर्जीवाड़ा, APL परिवारों को रिकार्ड में BPL दिखाकर लूटा पैसा
जिला मंडी में हिमाचल प्रदेश की हेल्थ केयर स्कीम (हिमकेयर) में फर्जीवाड़ा हुआ है. कुछ शातिरों ने एपीएल परिवारों से योजना के तहत सालाना प्रीमियर का पैसा लेकर रिकार्ड में इन परिवारों के बीपीएल बता दिया. पुलिस का दावा है कि जल्द ही शातिरों को ढूंढ लिया जाएगा. मामले की जांच मुख्य आरक्षी संजीव कुमार कर रहे हैं. एसपी मंडी गुरदेव शर्मा ने बताया कि सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.
मंडी :जिला मंडी में हिमाचल प्रदेश की हेल्थ केयर स्कीम (हिमकेयर) में फर्जीवाड़ा हुआ है. कुछ शातिरों ने एपीएल परिवारों से योजना के तहत सालाना प्रीमियर का पैसा लेकर रिकार्ड में इन परिवारों के बीपीएल बता दिया. शिमला स्थित स्वास्थ्य विभाग की एजेंसी में मामले सामने आने पर इसकी सूचना एसपी मंडी को दी गई.
पुलिस ने प्रारंभिक जांच में मंडी शहर में 11 मामले पकड़े हैं. पुलिस इस फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड को ढूंढ रही है. एजेंसी के कुछ कर्मचारियों पर पुलिस को शक है. वहीं, कुछ लोक मित्र केंद्र भी जांच के दायरे में है. साथ ही कितने परिवारों के नाम पैसे का घोटाला किया गया है, इसकी भी पुलिस जांच कर रही है. वहीं, पुलिस के हाथ कई अहम साक्ष्य भी लगे है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही शातिरों को ढूंढ लिया जाएगा. मामले की जांच मुख्य आरक्षी संजीव कुमार कर रहे हैं. एसपी मंडी गुरदेव शर्मा ने बताया कि सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में 11 मामले सामने आए हैं. हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है.
यह है योजना
सरकार ने हिमाचल हेल्थ केयर स्कीम (हिमकेयर) को लागू किया है, जिसके तहत प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार कवरेज पात्र परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने के समय प्रदान किया जाता है. व्यक्तियों / परिवारों की भुगतान क्षमता के आधार पर अंतर सब्सिडी के उद्देश्य से अंतर प्रीमियम स्लैब को शामिल किया गया है.
एपीएल का सालाना प्रीमियर 1000 रुपये और बीपीएल को छूट
गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों, मनरेगा श्रमिकों और पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर्स, आरएस 365 से प्रति वर्ष कोई प्रीमियम नहीं लिया जाता है. वहीं, एपीएल परिवारों से एक हजार सालाना प्रीमियम लिया जाता है. प्रीमियम / सब्सिडी वाले समूह के तहत आवेदन करने के लिए लाभार्थी की जरूरत है. प्रमाणिक श्रेणी के प्रमाण को अनुबंध-ए के रूप में अपलोड करना. इसके अलावा, लाभार्थी सोसाइटी की वेबसाइट पर जाकर स्वयं पंजीकरण मोड के माध्यम से आवेदन कर सकता है या कॉमन सर्विस सेंटर / लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.