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धारा-118 के तहत आवेदकों को अब नहीं झेलनी होगी परेशानी, ऑनलाइन होंगे आवेदन

धारा-118 के तहत ली जाने वाली अनुमति के लिए आवेदक अब ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा. सीएम जयराम ठाकुर ने रविवार को मंडी से इसके वैब पोर्टल का शुभारंभ किया. अभी सिर्फ मंडी जिला को पायलट प्रोजेक्ट के तहत लिया गया है

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Published : Sep 22, 2019, 8:53 PM IST

मंडी: प्रदेश सरकार से धारा-118 के तहत ली जाने वाली अनुमति के लिए आवेदक अब ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा. सीएम जयराम ठाकुर ने रविवार को मंडी से इसके वेब-पोर्टल का शुभारंभ किया. इस योजना के अंतर्गत अभी सिर्फ मंडी जिला को पायलट प्रोजेक्ट के तहत लिया गया है, जबकि नवंबर से यह पोर्टल प्रदेश के सभी जिलों के लिए सुचारू हो जाएगा.

बता दें कि पहले धारा-118 के तहत राज्य सरकार से ली जाने वाली अनुमति के लिए आवेदक को डीसी ऑफिस और उद्योग विभाग के पास आवेदन करना पड़ता है. सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि धारा-118 के नियम में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि इसके लिए आने वाले आवेदन की प्रक्रिया को ही ऑनलाइन किया गया है.

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इससे निवेशकों को लाभ मिलेगा. यह आवेदन जिला प्रशासन के पास ऑनलाइन जाने के बाद सीधे सरकार के पास पहुंचेगा. सरकार उस पर विचार करने के बाद अनुमति प्रदान करेगी. बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों के लोगों को जमीन खरीदने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. धारा-118 के तहत सिर्फ विशेष कार्यों के लिए ही इसकी अनुमति दी जाती है.

इसके साथ ही सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी जिला में पंचायती राज संस्थाओं के सभी भवनों पर सोलर रूफटॉप लगाने की योजना का भी विधिवत रूप से आगाज किया. सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौर उर्जा पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. इस दिशा में हिमाचल सरकार भी अपने कदम लगातार आगे बढ़ा रही है.

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