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मंडी में कोरोना के 3 पॉजिटिव मामले आए सामने, नप के वार्ड नंबर 5 व 12 कंनटेंनमेंट जोन घोषित

जिला मंडी में बुधवार को कोरोना संक्रमण के तीन मामले सामने आए हैं. जिसके बाद प्रशासन ने नगर परिषद मंडी के वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 12 को कंटेनमेंट घोषित कर दिया है.

city council Ward number 5 and 12 declared containment zone
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Published : Jul 22, 2020, 6:19 PM IST

मंडी: जिला में बुधवार को कोरोना संक्रमण के तीन मामले सामने आने के बाद नगर परिषद मंडी के वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 12 को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है. वहीं, एक मामला गोपालपुर खंड की ग्राम पंचायत भरनाल में सामने आने के बाद गोहर मजवाड़ी गांव को भी कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है. इस संबंध में उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने आदेश जारी कर दिए हैं.

बता दें कि मंडी नगर परिषद वार्ड नंबर पांच पैलेस कॉलोनी के कुछ हिस्से को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. वहीं, वार्ड नंबर 5 को बफर जोन में रखा गया है. वहीं, नगर परिषद मंडी के वार्ड नंबर 12 रामनगर में शिवा टी स्टॉल से लेकर बर्सला तक के सभी घरों को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है. वहीं प्रशासन द्वारा वार्ड नंबर 12 को बफर जोन में रखा गया है.

वीडियो रिपोर्ट.

बल्द्वाडा तहसील के तहत पड़ने वाली ग्राम पंचायत भरनाल के गांव गोहर मजवाड़ी में कोरोना संक्रमण का मामला सामने आने के बाद गांव को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है. वहीं, ग्राम पंचायत भरनाल के वार्ड सदवाल-2, भरनाल-1 और ग्राम पंचायत सुल्पर जबोठ को बफर जोन में रखा गया है.

गौर रहे कि मंडी टाउन एरिया में 20 जुलाई को कोरोना का पहला पॉजिटिव मामला सामने आया था. वहीं, अब बुधवार को टाउन एरिया में दो मामले सामने आने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है. जिला में अब कुल एक्टिव केस 14 हो गए हैं. जबकि 36 लोगों ने कोरोना को मात दी है.

मंडी जिला में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 53 हो गई है. जबकि अब तक तीन लोगों की मौत भी हो चुकी है. प्रशासन के आदेशों के मुताबिक कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ जा सकेगा. हालांकि सरकारी और आवश्यक वस्तुओं में लगे व्यक्ति एवं वाहनों को इसमें छूट दी गई है. वहीं, लोगों को दूध, किराना, फल-सब्जियां, दवाइयां, रसोई गैस सिलेंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर द्वार पर ही उपलब्ध कराई जाएगी. इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता.

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